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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर - जानलेवा हमले के दोषियों को पांच-पांच साल की सजा
Wed, 20 Sep 2023 12:56 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
Updated Wed, 20 Sep 2023 12:56 AM IST
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- भौराकलां थाना क्षेत्र के गढ़ी नौआबाद गांव का 12 साल पुराना मामला
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। जानलेवा हमले के दो दोषियों को अदालत ने पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-2 की पीठासीन अधिकारी नेहा गर्ग ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अरुण कुमार जावला ने बताया कि भौराकलां थाना क्षेत्र के गढ़ी नौआबाद गांव में 19 जनवरी 2011 को युवक कुलदीप पर छुरी से जानलेवा हमला किया गया था। घायल के भाई अमरीश कुमार ने गांव के ही अमित और विपिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-2 की पीठासीन अधिकारी नेहा गर्ग ने की।
अदालत ने दोनों दोषियों को धारा 307 में पांच-पांच साल की सजा और 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में आठ गवाह पेश किए गए।
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। जानलेवा हमले के दो दोषियों को अदालत ने पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-2 की पीठासीन अधिकारी नेहा गर्ग ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अरुण कुमार जावला ने बताया कि भौराकलां थाना क्षेत्र के गढ़ी नौआबाद गांव में 19 जनवरी 2011 को युवक कुलदीप पर छुरी से जानलेवा हमला किया गया था। घायल के भाई अमरीश कुमार ने गांव के ही अमित और विपिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-2 की पीठासीन अधिकारी नेहा गर्ग ने की।
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अदालत ने दोनों दोषियों को धारा 307 में पांच-पांच साल की सजा और 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में आठ गवाह पेश किए गए।
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