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डकैती की वारदात के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Fri, 02 Sep 2022 12:06 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Sep 2022 12:06 AM IST
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The bail application of the accused in the robbery incident rejected
मुजफ्फरनगर। शहर की गांधी कॉलोनी में डकैती की वारदात अंजाम देने वाले दो आरोपियों की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-13 के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने अर्जी खारिज की। सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परविंद्र ने बताया कि छह अगस्त को कपड़ा व्यापारी सुभाष गुलाटी के घर बदमाशों ने घुसकर डकैती की वारदात अंजाम दी थी। पुलिस ने इस मामले में मेरठ के अकबरपुर निवासी इंतजार और शहर के खालापार निवासी दानिश को जेल भेजा था। दोनों अभियुक्तों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रार्थना पत्र अदालत में दाखिल किया। प्रार्थना पत्र पर एडीजे-13 के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने सुनवाई की। दोनों आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। ब्यूरो
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