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लूट के आरोपी को छह साल की सजा

Fri, 07 Jan 2022 12:27 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 07 Jan 2022 12:27 AM IST
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The accused of robbery sentenced to six years
मुजफ्फरनगर। शामली में कैराना रोड पर 86 लाख रुपये की लूट को अंजाम देने वाले अभियुक्त को अदालत ने छह साल की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-14 संदीप गुप्ता ने फैसला सुनाया।
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एडीजीसी अमित त्यागी ने बताया कि पुलिस ने 17 अक्तूबर, 2011 को मुठभेड़ में सहारनपुर के गंगोह निवासी बाढ़ी माजरा निवासी अरशद पुत्र जमील को गिरफ्तार किया था। आरोपी ने अपने साथी सारिक के साथ मिलकर दो जून, 2011 को शामली के कैराना रोड पर बैनामे की रकम के 86 लाख रुपये लूट लिए थे।
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हरियाणा के पानीपत निवासी सुरेंद्र और हरपाल ने लूट के आरोपियों की पहचान की थी। पुलिस ने आरोपी अरशद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-14 संदीप गुप्ता ने प्रकरण की सुनवाई की। आरोपी सारिक को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। अरशद की पत्रावली अलग कर दी गई। एडीजीसी ने बताया कि अरशद को छह साल की सजा सुनाई गई है।
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