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Muzaffarnagar News: गैर इरादतन हत्या में दोषी तीन भाइयों को दस-दस साल की सजा
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- भोकरहेड़ी कस्बे में छज्जे के विवाद में बुजुर्ग की हो गई थी मौत
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। भोकरहेड़ी कस्बे में छज्जे के विवाद में घायल बुजुर्ग की मौत के मामले में दोषी तीन भाइयों को अदालत ने 10-10 साल कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायालय संख्या छह के पीठासीन अधिकारी शाकिर हसन ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नीरज कांत मलिक ने बताया कि 26 फरवरी 2020 को पड़ोसियों ने शिव चरण के घर में घुसकर मारपीट की थी। बीच-बचाव के लिए आए शिव चरण को लिंटर से गिरा दिया गया, जिसमें वह गंभीर घायल हो गए थे। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी। पीडि़त पक्ष ने पड़ोसी धर्मेंद्र, संजय व अनित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने गैर इरादत हत्या की धाराओं में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय संख्या छह में हुई। मंगलवार को अदालत ने तीनों दोषियों को धारा 304 में दस साल की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड, धारा 452 में सात साल की सजा और तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। धारा 504 में दो साल की सजा और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। भोकरहेड़ी कस्बे में छज्जे के विवाद में घायल बुजुर्ग की मौत के मामले में दोषी तीन भाइयों को अदालत ने 10-10 साल कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायालय संख्या छह के पीठासीन अधिकारी शाकिर हसन ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नीरज कांत मलिक ने बताया कि 26 फरवरी 2020 को पड़ोसियों ने शिव चरण के घर में घुसकर मारपीट की थी। बीच-बचाव के लिए आए शिव चरण को लिंटर से गिरा दिया गया, जिसमें वह गंभीर घायल हो गए थे। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी। पीडि़त पक्ष ने पड़ोसी धर्मेंद्र, संजय व अनित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
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पुलिस ने गैर इरादत हत्या की धाराओं में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय संख्या छह में हुई। मंगलवार को अदालत ने तीनों दोषियों को धारा 304 में दस साल की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड, धारा 452 में सात साल की सजा और तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। धारा 504 में दो साल की सजा और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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