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छात्रा ने आरोपी के पक्ष में दिया बयान
ब्यूरो / अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
Updated Sat, 02 Jan 2016 12:06 AM IST
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मुजफ्फरनगर/शामली। कांधला प्रकरण में छात्रा ने शुक्रवार को कोर्ट में आरोपी आसिफ के पक्ष में बयान दिए। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने छात्रा को आरोपी युवक के परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
छात्रा के बयान के बाद उसने परिजन निराश होकर लौट गए। छात्रा के कोर्ट में बयान दर्ज कराने के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। पुलिस दोनों पक्षों के लोगों पर नजर रखे हुए थी।
शामली जिले के कांधला कसबे की छात्रा का 29 नवंबर को बहला-फुसला कर अपहरण कर लिया गया था। मामले में 25 दिसंबर को कांधला में महापंचायत होने के बाद पुलिस ने आरोपी आसिफ को दिल्ली के बसंत विहार क्षेत्र से गिरफ्तार कर छात्रा को बरामद कर लिया था।
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डॉक्टरी परीक्षण के बाद पुलिस ने 26 दिसंबर से छात्रा को शामली चिकित्सालय में कड़ी सुरक्षा में रखा हुआ था। छात्रा के कोर्ट में 164 के बयान के लिए मंगलवार को कांधला पुलिस उसे लेकर मुजफ्फरनगर पहुंची थी, मगर अवकाश होने के कारण बयान नहीं हो पाए थे।
शुक्रवार को विवेचक दुष्यंत राणा ने भारी पुलिस बल के साथ छात्रा को मुजफ्फरनगर लाकर सीजेएम सुंदरलाल की कोर्ट में पेश किया। सीजेएम के आदेश पर सिविल जज जूनियर डिवीजन छाया शर्मा ने छात्रा के बयान दर्ज किए।
बयान का अवलोकन करने के बाद सीजेएम ने छात्रा द्वारा अपनी मर्जी से जहां जाना चाहे जाने और पुलिस द्वारा सुरक्षा में छोड़ने के आदेश दिए। सूत्रों के अनुसार अपने बयान में छात्रा ने खुद को बालिग बताते हुए आरोपी युवक आसिफ के पक्ष में बयान दिए।
कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने छात्रा से जाने के बारे में पूछा तो उसने आरिफ के परिजनों के साथ जाने की इच्छा जाहिर की।
आरोपी पक्ष की ओर से उनके अधिवक्ता राव मेहराजुदीन ने सुपुर्दगीनामे के लिए प्रार्थना पत्र दिया। बाद में पुलिस ने लिखा-पढ़ी में छात्रा को आरोपी युवक के बहनोई वसीम और परिजनों के सुपुर्द कर दिया। इस दौरान कहचरी परिसर में काफी भीड़ भाड़ रही।
कोर्ट में छात्रा के बयान दर्ज होते ही छात्रा के परिजन वहां से तुरंत चल गए। बयान के बाद आरोपी पक्ष की महिलाएं और कुछ युवक कोर्ट के बाहर पहुंच गए थे, जो बाद में छात्रा को अपने साथ लेकर चले गए।
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छात्रा के बयान के बाद उसने परिजन निराश होकर लौट गए। छात्रा के कोर्ट में बयान दर्ज कराने के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। पुलिस दोनों पक्षों के लोगों पर नजर रखे हुए थी।
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शामली जिले के कांधला कसबे की छात्रा का 29 नवंबर को बहला-फुसला कर अपहरण कर लिया गया था। मामले में 25 दिसंबर को कांधला में महापंचायत होने के बाद पुलिस ने आरोपी आसिफ को दिल्ली के बसंत विहार क्षेत्र से गिरफ्तार कर छात्रा को बरामद कर लिया था।
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डॉक्टरी परीक्षण के बाद पुलिस ने 26 दिसंबर से छात्रा को शामली चिकित्सालय में कड़ी सुरक्षा में रखा हुआ था। छात्रा के कोर्ट में 164 के बयान के लिए मंगलवार को कांधला पुलिस उसे लेकर मुजफ्फरनगर पहुंची थी, मगर अवकाश होने के कारण बयान नहीं हो पाए थे।
शुक्रवार को विवेचक दुष्यंत राणा ने भारी पुलिस बल के साथ छात्रा को मुजफ्फरनगर लाकर सीजेएम सुंदरलाल की कोर्ट में पेश किया। सीजेएम के आदेश पर सिविल जज जूनियर डिवीजन छाया शर्मा ने छात्रा के बयान दर्ज किए।
बयान का अवलोकन करने के बाद सीजेएम ने छात्रा द्वारा अपनी मर्जी से जहां जाना चाहे जाने और पुलिस द्वारा सुरक्षा में छोड़ने के आदेश दिए। सूत्रों के अनुसार अपने बयान में छात्रा ने खुद को बालिग बताते हुए आरोपी युवक आसिफ के पक्ष में बयान दिए।
कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने छात्रा से जाने के बारे में पूछा तो उसने आरिफ के परिजनों के साथ जाने की इच्छा जाहिर की।
आरोपी पक्ष की ओर से उनके अधिवक्ता राव मेहराजुदीन ने सुपुर्दगीनामे के लिए प्रार्थना पत्र दिया। बाद में पुलिस ने लिखा-पढ़ी में छात्रा को आरोपी युवक के बहनोई वसीम और परिजनों के सुपुर्द कर दिया। इस दौरान कहचरी परिसर में काफी भीड़ भाड़ रही।
कोर्ट में छात्रा के बयान दर्ज होते ही छात्रा के परिजन वहां से तुरंत चल गए। बयान के बाद आरोपी पक्ष की महिलाएं और कुछ युवक कोर्ट के बाहर पहुंच गए थे, जो बाद में छात्रा को अपने साथ लेकर चले गए।