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राज्य सूचना आयोग ने ईओ को तलब किया
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राज्य सूचना आयोग ने ईओ को तलब किया
मुजफ्फरनगर, जानसठ। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने आरटीआई के अंतर्गत सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराए जाने पर नगर पंचायत जानसठ के अधिशासी अधिकारी विनोद शुक्ला को तलब किया है।
मोहल्ला हुसैनपुरा उत्तरी वार्ड नंबर पांच के सभासद अनुज सैनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन कार्यालय नगर पंचायत जानसठ से 14 जुलाई 2021 को निर्धारित शुल्क जमा कर कार्यालय नगर पंचायत जानसठ द्वारा 6 जनवरी 2018 से अभी तक कराए गए कुल विकास, निर्माण कार्यों एवं खरीद के प्रकाशित कराए गए सभी टेंडर और उनके स्टीमेट की प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध कराने हेतु आवेदन किया था। इसकी प्रथम अपील उप जिलाधिकारी जानसठ न्यायालय में की थी। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी जानसठ जयेंद्र कुमार ने भी नोटिस जारी कर ईओ विनोद कुमार शुक्ला को सूचनाएं उपलब्ध करने के आदेश दिए थे, लेकिन कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। अनुज सैनी द्वारा इसकी द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग लखनऊ से की। सूचना आयोग ने नोटिस जारी कर छह मई को ईओ विनोद कुमार शुक्ला को तलब किया है।
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मुजफ्फरनगर, जानसठ। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने आरटीआई के अंतर्गत सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराए जाने पर नगर पंचायत जानसठ के अधिशासी अधिकारी विनोद शुक्ला को तलब किया है।
मोहल्ला हुसैनपुरा उत्तरी वार्ड नंबर पांच के सभासद अनुज सैनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन कार्यालय नगर पंचायत जानसठ से 14 जुलाई 2021 को निर्धारित शुल्क जमा कर कार्यालय नगर पंचायत जानसठ द्वारा 6 जनवरी 2018 से अभी तक कराए गए कुल विकास, निर्माण कार्यों एवं खरीद के प्रकाशित कराए गए सभी टेंडर और उनके स्टीमेट की प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध कराने हेतु आवेदन किया था। इसकी प्रथम अपील उप जिलाधिकारी जानसठ न्यायालय में की थी। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी जानसठ जयेंद्र कुमार ने भी नोटिस जारी कर ईओ विनोद कुमार शुक्ला को सूचनाएं उपलब्ध करने के आदेश दिए थे, लेकिन कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। अनुज सैनी द्वारा इसकी द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग लखनऊ से की। सूचना आयोग ने नोटिस जारी कर छह मई को ईओ विनोद कुमार शुक्ला को तलब किया है।
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