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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर - जानलेवा हमले के मामले में शाहनवाज प्लास्टिक पर दोष सिद्ध
Fri, 13 Oct 2023 12:51 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
Updated Fri, 13 Oct 2023 12:51 AM IST
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- अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-सात में हुई सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। कचहरी हवालात के निकट बंदी पिता-पुत्र पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपी शाहनवाज उर्फ प्लास्टिक पर दोष सिद्ध हो गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-7 के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने सुनवाई की। सजा के प्रश्न पर 16 अक्तूबर को सुनवाई होगी।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा और सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परविंद्र सिंह ने बताया कि एक जून 2011 को थाना सिविल लाइन के हत्या के मुकदमे में आरोपी जमील और उसके बेटे सरफराज को पुलिस जिला कारागार से लेकर अदालत में पेशी पर लाई थी। कचहरी हवालात के पास पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में दोनों पर नुकीले हथियार से जानलेवा हमला किया गया था। पीड़ित जमील ने महमूदनगर निवासी आरोपी शाहनवाज उर्फ प्लास्टिक के खिलाफ धारा 307 में मुकदमा दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। बुधवार को अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध कर दिया है। सजा के प्रश्न पर सुनवाई के लिए 16 अक्तूबर की तिथि तय की है। अदालत में पांच गवाह पेश किए गए।
शातिर अपराधी है शाहनवाज प्लास्टिक
जेल में रहने के दौरान शाहनवाज ने अपने ही साथी बंदी की हत्या कर दी थी। इसके अलावा हत्या के दो मामलों में उसे आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। बेबी किलर के नाम से भी वह कुख्यात है। बचपन से ही वह अपराध की दुनिया में कूद गया था। हवालात की सलाखों के बीच से निकलकर भाग जाने के कारण उसका नाम प्लास्टिक पड़ा था।
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। कचहरी हवालात के निकट बंदी पिता-पुत्र पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपी शाहनवाज उर्फ प्लास्टिक पर दोष सिद्ध हो गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-7 के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने सुनवाई की। सजा के प्रश्न पर 16 अक्तूबर को सुनवाई होगी।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा और सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परविंद्र सिंह ने बताया कि एक जून 2011 को थाना सिविल लाइन के हत्या के मुकदमे में आरोपी जमील और उसके बेटे सरफराज को पुलिस जिला कारागार से लेकर अदालत में पेशी पर लाई थी। कचहरी हवालात के पास पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में दोनों पर नुकीले हथियार से जानलेवा हमला किया गया था। पीड़ित जमील ने महमूदनगर निवासी आरोपी शाहनवाज उर्फ प्लास्टिक के खिलाफ धारा 307 में मुकदमा दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। बुधवार को अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध कर दिया है। सजा के प्रश्न पर सुनवाई के लिए 16 अक्तूबर की तिथि तय की है। अदालत में पांच गवाह पेश किए गए।
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शातिर अपराधी है शाहनवाज प्लास्टिक
जेल में रहने के दौरान शाहनवाज ने अपने ही साथी बंदी की हत्या कर दी थी। इसके अलावा हत्या के दो मामलों में उसे आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। बेबी किलर के नाम से भी वह कुख्यात है। बचपन से ही वह अपराध की दुनिया में कूद गया था। हवालात की सलाखों के बीच से निकलकर भाग जाने के कारण उसका नाम प्लास्टिक पड़ा था।
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