फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Rs 1500 fine after 21 years for copying in board exam

बोर्ड परीक्षा में नकल कराने पर 21 साल बाद 15 सौ रुपये का जुर्माना

Thu, 30 Jun 2022 12:06 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 30 Jun 2022 12:06 AM IST
विज्ञापन
Rs 1500 fine after 21 years for copying in board exam
- सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम की धारा में नौ अप्रैल 2001 को दर्ज कराया था मुकदमा
विज्ञापन

- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम प्रशांत कुमार ने सुनाई सजा
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। यूपी बोर्ड की परीक्षा में 21 साल पहले नकल कराने के मामले में आरोपी शिक्षिका पर 1500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम प्रशांत कुमार ने फैसला सुनाया। जुर्माना नहीं देने पर शिक्षिका को सात दिन जेल की सजा भुगतनी होगी।
नौ अप्रैल 2001 को नई मंडी थाना क्षेत्र के वैदिक पुत्री पाठशाला में यूपी बोर्ड परीक्षा की द्वितीय पाली में गाइड से छात्राओं को नकल कराने का मामला पकड़ा गया था। तत्कालीन संयुक्त शिक्षा निदेशक सहारनपुर मंडल के निर्देश पर केंद्र व्यवस्थापक एवं प्रधानाचार्या संतोष गोयल ने परीक्षा कक्ष में ड्यूटी दे रही चार शिक्षिकाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी बनाई गई शहर निवासी शिक्षिका रीता कपूर पत्नी जयपाल सिंह ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर अपराध स्वीकार कर लिया था। प्रकरण की सुनवाई एसीजेएम प्रथम की कोर्ट में हुई। अदालत ने शिक्षिका को धारा नौ सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के अपराध में 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन

शिक्षिका ने कहा, बुजुर्ग हूं, कोई पैरोकार नहीं
अदालत में आरोपी शिक्षिका ने स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार किया। कहा कि वह बुजुर्ग है। उसका कोई पैरोकार नहीं है। भविष्य में कोई अपराध नहीं करेगी। उसे माफ करते हुए कम से कम दंड से दंडित किया जाएं।
विज्ञापन
विज्ञापन

इन शिक्षिकाओं पर दर्ज हुआ था मुकदमा
नई मंडी कोतवाली में ऊषा गुप्ता, अर्चना, कामिनी और रीता कपूर के खिलाफ सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। चारों शिक्षिकाओं ने जमानत करा ली थी। रीता कपूर के अपराध स्वीकार के बाद उसकी पत्रावली अलग कर दी गई थी। अन्य शिक्षिकाओं पर मुकदमा चल रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed