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राजेंद्र हत्याकांड : सिसौली के पूर्व चेयरमैन यशपाल बंजी दोषमुक्त

Sun, 08 Mar 2026 01:10 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 08 Mar 2026 01:10 AM IST
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Rajendra murder case: Former Sisauli chairman Yashpal Banji acquitted
मुजफ्फरनगर। कस्बा सिसौली की पट्टी सूंडियान में 12 साल पहले किसान राजेंद्र सिंह की हत्या के मामले में पूर्व चेयरमैन यशपाल बंजी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 की पीठासीन अधिकारी दिव्या भार्गव ने फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित नहीं कर सका।
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मृतक के भाई वादी ऋषिपाल ने मुकदमा दर्ज कराया था कि 29 अक्तूबर 2014 की सुबह करीब साढ़े पांच बजे राजेंद्र सिंह अपनी पत्नी बाला देवी के साथ घेर में पशुओं को चारा डालने गया था। इस दौरान गोली मारकर उसके भाई की हत्या कर दी गई।
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वारदात में पूर्व चेयरमैन यशपाल बंजी, मनोज उर्फ बिट्टू, भगत, कुलवीर, महक सिंह, बिल्लू बंजी, बोविंद्र, लाखन, राधेश्याम और हरेंद्र को नामजद कराया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद मनोज उर्फ बिट्टू के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था जबकि अन्य आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी।
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ट्रायल के दौरान गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 319 के अंर्तगत यशपाल बंजी को तलब किया था। पुलिस ने जुलाई 2024 में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान शनिवार को पूर्व चेयरमैन को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया।

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नामजदगी के बाद 10 साल नहीं पकड़ पाई पुलिस

मुजफ्फरनगर। पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने जुलाई 2024 में लगातार 10 साल से फरार पूर्व चेयरमैन यशपाल बंजी को सिसौली स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया था। पूर्व चेयरमैन के विरुद्ध कोर्ट ने 2019 में स्थायी वारंट जारी किया था। 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। यशपाल बंजी सिसौली के चेयरमैन रहे हैं और उनकी पत्नी भी चेयरपर्सन रह चुकी हैं।

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इनसेट

वादी ने यह बताई थी रंजिश

वादी ऋषिपाल का कहना था कि 17 अगस्त 2014 को उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। इस हमले के मामले में उसका भाई गवाह था। विपक्षी इसी वजह से उससे रंजिश रखते थे और हत्या की वारदात अंजाम दी।


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इनसेट

प्रदीप की हत्या के मामले में आरोपी

मुजफ्फरनगर। सिसौली की वर्तमान चेयरपर्सन सुभाषिनी देवी के देवर प्रदीप की 28 मई 2011 को मुख्य बाजार में हत्या कर दी गई थी। परिजनों ने हत्या में मनोज उर्फ बिट्टू, यशपाल बंजी और भगत के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। भगत की बागपत में पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी। मनोज उर्फ बिट्टू को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। जबकि पूर्व चेयरमैन के खिलाफ ट्रायल चल रहा है।
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