{"_id":"63b70ebcbb286004f2392ac6","slug":"public-will-now-get-wheat-and-rice-free-of-cost-muzaffarnagar-news-mrt62058361","type":"story","status":"publish","title_hn":"जनता को अब नि:शुल्क मिलेगा गेहूं और चावल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जनता को अब नि:शुल्क मिलेगा गेहूं और चावल
विज्ञापन
नवंबर माह का राशन 16 जनवरी तक मिलेगा
संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत नवंबर माह का राशन छह से 16 जनवरी तक नि:शुल्क वितरित किया जाएगा। अन्त्योदय कार्डों पर कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न (14 किलोग्राम गेहूं व 21 किग्रा चावल) प्रति कार्ड दिया जाएगा। पात्र गृहस्थी राशनकार्डों को कुल पांच किलोग्राम खाद्यान्न (दो किग्रा गेहूं एवं तीन किग्रा चावल) ई-पॉस मशीन के माध्यम से दिया जाएगा।
डीएसओ राघवेंद्र सिंह ने बताया कि राशन का वितरण नामित नोडल एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में नियमानुसार कराया जाएगा। खाद्यान्न के नि:शुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की तिथि वितरण की अंतिम तिथि 16 जनवरी होगी।
बताया कि नि:शुल्क वितरण में नोडल अधिकारी नामित करते हुए निर्देशित किया गया है कि वह अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत उचित दर दुकानों पर सतर्क निगरानी रखेंगे और भ्रमणशील रहकर आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई को संबंधित उपजिलाधिकारी कार्यालय एवं जिला पूर्ति कार्यालय में आख्या उपलब्ध कराएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत नवंबर माह का राशन छह से 16 जनवरी तक नि:शुल्क वितरित किया जाएगा। अन्त्योदय कार्डों पर कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न (14 किलोग्राम गेहूं व 21 किग्रा चावल) प्रति कार्ड दिया जाएगा। पात्र गृहस्थी राशनकार्डों को कुल पांच किलोग्राम खाद्यान्न (दो किग्रा गेहूं एवं तीन किग्रा चावल) ई-पॉस मशीन के माध्यम से दिया जाएगा।
डीएसओ राघवेंद्र सिंह ने बताया कि राशन का वितरण नामित नोडल एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में नियमानुसार कराया जाएगा। खाद्यान्न के नि:शुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की तिथि वितरण की अंतिम तिथि 16 जनवरी होगी।
विज्ञापन
बताया कि नि:शुल्क वितरण में नोडल अधिकारी नामित करते हुए निर्देशित किया गया है कि वह अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत उचित दर दुकानों पर सतर्क निगरानी रखेंगे और भ्रमणशील रहकर आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई को संबंधित उपजिलाधिकारी कार्यालय एवं जिला पूर्ति कार्यालय में आख्या उपलब्ध कराएंगे।
विज्ञापन