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प्रदीप हत्याकांड: हत्यारे को आजीवन कारावास

Thu, 04 Apr 2019 12:02 AM IST
Deepak Kausik अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर Published by: Deepak Kausik Updated Thu, 04 Apr 2019 12:02 AM IST
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Pradeep massacre: Life imprisonment for the killer
court order - फोटो : amar ujala

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मुजफ्फरनगर के सिसौली में चेयरमैन चुनाव की रंजिश में करीब आठ साल पूर्व की गई प्रदीप की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए मनोज को जिला जज ने उम्रकैद व पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम में से 4.80 लाख रुपये प्रदीप के परिजनों को दिए जाने के भी आदेश दिए गए हैं। भौराकलां थाना क्षेत्र के कस्बा सिसौली में चेयरमैन चुनाव की रंजिश में 28 मई 2011 को प्रदीप की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। पीड़ित परिजनों ने हत्या में मनोज, यशपाल और भगत सिंह के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

सेशन सुपुर्द होने के बाद मनोज के खिलाफ जिला जज की कोर्ट में सबसे पहले सुनवाई शुरू हुई, जिसमें न्यायाधीश संजय कुमार पचौरी ने जिला शासकीय अधिवक्ता दुष्यंत त्यागी व एडीजीसी योगेश शर्मा की पैरवी के चलते हत्यारोपी मनोज को दोषी करार दिया था। जिला शासकीय अधिवक्ता दुष्यंत त्यागी ने बताया कि बुधवार को न्यायाधीश संजय कुमार पचौरी ने अभियुक्त मनोज को उम्रकैद और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम में से 4.80 लाख रुपये प्रदीप की पत्नी व दो बच्चों को दिए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
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बाइक सवार युवक की हत्या के मामले में तीन अभियुक्त दोषी करार
मुजफ्फरनगर। ककरौली रजबहे पर जून-2015 में लूटपाट के बाद हुई बाइक सवार युवक की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को एडीजे कोर्ट ने दोषी करार दिया है। ककरौली थाना क्षेत्र में रजबहे पर 27 जून 2015 को बाइक सवार राशिद की लूटपाट के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राशिद के भाई हाशिम ने मामले में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में वारदात में गुलफाम, नरेंद्र शर्मा व सुलेमान का नाम सामने आया था, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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सेशन सुपुर्द होने के बाद मामले की सुनवाई एडीजे प्रथम गौरव कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र त्यागी व आशीष त्यागी ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि न्यायाधीश ने ठोस पैरवी के चलते तीनों आरोपियों को राशिद की हत्या व लूट में दोषी करार दिया है। तीनों को चार अप्रैल (आज) सजा सुनाई जाएगी।
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