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Muzaffarnagar News: टेलर महताब की हत्या में एक को उम्रकैद
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मुजफ्फरनगर। शामली जिले के टेलर महताब हत्याकांड में अदालत ने एक हत्यारे को उम्रकैद और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। वहीं, साक्ष्य के अभाव में दूसरा आरोपी दोषमुक्त कर दिया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या-1) विष्णु चंद वैश्य ने फैसला सुनाया।
थाना कांधला थाना क्षेत्र के गढ़ी दौलत में 22 दिसंबर वर्ष 2015 की घटना है। वादी अख्तर का लड़का महताब गांव में दुकान पर सिलाई का कार्य कर रहा था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला तालीम उर्फ तल्मू (सिद्धदोष) उसकी दुकान पर आया और सीने में गोली मारकर हत्या कर दी।
घटना से अगले दिन पुलिस ने तालीम को घटना में प्रयुक्त तमंचे समेत गिरफ्तार किया। दौरान विवेचना गांव के इमरान का नाम प्रकाश में आया। विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में सात गवाह पेश किए।
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अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पीठासीन अधिकारी ने तालीम उर्फ तल्मू को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 35 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
अर्थदंड की राशि में से 50 प्रतिशत बतौर क्षतिपूर्ति वादी को अदा की जाएगी और बाकी राज्य सरकार के पक्ष में निहित की जाएगी। प्रकरण में अभियोजन पक्ष इमरान पर आरोप को साबित नहीं कर सका। संदेह का लाभ देते हुए न्यायाधीश ने दोषमुक्त कर दिया।
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थाना कांधला थाना क्षेत्र के गढ़ी दौलत में 22 दिसंबर वर्ष 2015 की घटना है। वादी अख्तर का लड़का महताब गांव में दुकान पर सिलाई का कार्य कर रहा था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला तालीम उर्फ तल्मू (सिद्धदोष) उसकी दुकान पर आया और सीने में गोली मारकर हत्या कर दी।
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घटना से अगले दिन पुलिस ने तालीम को घटना में प्रयुक्त तमंचे समेत गिरफ्तार किया। दौरान विवेचना गांव के इमरान का नाम प्रकाश में आया। विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में सात गवाह पेश किए।
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अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पीठासीन अधिकारी ने तालीम उर्फ तल्मू को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 35 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
अर्थदंड की राशि में से 50 प्रतिशत बतौर क्षतिपूर्ति वादी को अदा की जाएगी और बाकी राज्य सरकार के पक्ष में निहित की जाएगी। प्रकरण में अभियोजन पक्ष इमरान पर आरोप को साबित नहीं कर सका। संदेह का लाभ देते हुए न्यायाधीश ने दोषमुक्त कर दिया।