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अब सैलून और ब्यूटीपार्लर भी खुलेंगे
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नई मंडी में सैलून खुलने से पूर्व सैनिटाईज करता दुकानदार।
- फोटो : MUZAFFARNAGAR
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अब सैलून और ब्यूटी पार्लर भी खुलेंगे
मुजफ्फरनगर। जिला प्रशासन ने अब सैलून और ब्यूटी पार्लर को खोलने की अनुमति भी दे दी है। इसी के साथ बरातघर खोलने का आदेश भी दे दिया गया है, लेकिन शादी के लिए अनुमति लेना जरूरी होगा।
डीएम सेल्वा कुमारी जे ने सैलून और ब्यूटी पार्लर को सोशल-डिस्टेसिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। इनमें बाल काटने इत्यादि कार्य करने वाले स्टॉफ द्वारा कार्य करने के दौरान फेस-शील्ड तथा ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। अन्य स्टॉफ द्वारा भी फेस मास्क, फेस कवर, ग्लव्स का प्रयोग किया जाएगा। कपडे़ का इस्तेमाल होता है तो एक बार ही प्रयोग हो अथवा डिस्पोजेबल कपड़ा प्रयोग किया जाए। सैलून और ब्यूटी पार्लर भी सुबह नौ से शाम छह बजे तक ही खुलेंगे। सैलून खोलने की मांग को लेकर सैलून संचालक बुधवार को डीएम सेल्वा से मिले थे। जिला प्रशासन ने इसी के साथ बरातघर खोलने का आदेश भी जारी कर दिया है। बरात घर खोले जाएंगे, लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। इनमें 30 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। शादी के समय बरातघर पर किसी भी रूप में शस्त्र ले जाना वर्जित होगा, उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
इन पर अभी पाबंदी
डीएम ने बताया कि सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, तरण-ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेंबली हॉल अभी बंद रहेंगे। रात्रि में नौ बजे से सुबह पांच बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा।
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बच्चे और बुजुर्ग घर में रहे
डीएम ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, बीमार लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घरों के अंदर ही रहें तो बेहतर होगा।
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मुजफ्फरनगर। जिला प्रशासन ने अब सैलून और ब्यूटी पार्लर को खोलने की अनुमति भी दे दी है। इसी के साथ बरातघर खोलने का आदेश भी दे दिया गया है, लेकिन शादी के लिए अनुमति लेना जरूरी होगा।
डीएम सेल्वा कुमारी जे ने सैलून और ब्यूटी पार्लर को सोशल-डिस्टेसिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। इनमें बाल काटने इत्यादि कार्य करने वाले स्टॉफ द्वारा कार्य करने के दौरान फेस-शील्ड तथा ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। अन्य स्टॉफ द्वारा भी फेस मास्क, फेस कवर, ग्लव्स का प्रयोग किया जाएगा। कपडे़ का इस्तेमाल होता है तो एक बार ही प्रयोग हो अथवा डिस्पोजेबल कपड़ा प्रयोग किया जाए। सैलून और ब्यूटी पार्लर भी सुबह नौ से शाम छह बजे तक ही खुलेंगे। सैलून खोलने की मांग को लेकर सैलून संचालक बुधवार को डीएम सेल्वा से मिले थे। जिला प्रशासन ने इसी के साथ बरातघर खोलने का आदेश भी जारी कर दिया है। बरात घर खोले जाएंगे, लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। इनमें 30 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। शादी के समय बरातघर पर किसी भी रूप में शस्त्र ले जाना वर्जित होगा, उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
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इन पर अभी पाबंदी
डीएम ने बताया कि सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, तरण-ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेंबली हॉल अभी बंद रहेंगे। रात्रि में नौ बजे से सुबह पांच बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा।
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बच्चे और बुजुर्ग घर में रहे
डीएम ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, बीमार लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घरों के अंदर ही रहें तो बेहतर होगा।