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खतौली उप चुनाव के लिए आज से कलेक्ट्रेट में नामांकन

Wed, 09 Nov 2022 11:06 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Nov 2022 11:06 PM IST
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Nomination in Collectorate from today for Khatauli by-election
जिला निर्वाचन कार्यालय। - फोटो : MUZAFFARNAGAR
- एडीएम प्रशासन के न्यायालय को बनाया गया नामांकन कक्ष
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- एसडीएम खतौली जीत सिंह राय बनाए गए चुनाव अधिकारी
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। पुलिस-प्रशासन ने खतौली विधानसभा के उप चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। कलक्ट्रेट में बैरिकेडिंग कराई गई। एडीएम प्रशासन के न्यायालय को नामांकन कक्ष बनाया गया है। एसडीएम खतौली जीत सिंह राय को चुनाव अधिकारी बनाया गया है। बृहस्पतिवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी।
बुधवार को एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय, सिटी मजिस्ट्रेट अनूप कुमार, सीओ सिटी आयुष विक्रम सिंह और सिविल लाइन थाना प्रभारी बृजेश शर्मा ने कलक्ट्रेट में सुरक्षा व्यवस्था परखी। नामांकन के लिए तैयारियां की गई। अधिकारियों ने एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह के न्यायालय को नामांकन कक्ष बनाया गया है। यहां पर बैरिकेडिंग कराई गई। नामांकन कक्ष की ओर वाहनों का आवागमन नहीं होगा। एसडीएम खतौली एवं चुनाव अधिकारी जीत सिंह राय ने बताया कि नामांकन की अंतिम तिथि 17 नवंबर है। नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर और नामांकन फार्म वापसी 21 नवंबर को होगी। पांच दिसंबर को मतदान और आठ दिसंबर को मतगणना होगी।
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पांच जनवरी तक आचार संहिता लागू
मुजफ्फरनगर। एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि जिले में आचार संहिता लागू हो गई है। खतौली विधान सभा के उप चुनाव, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस, क्रिसमस-डे, गुरु गोविंद सिंह जयंती और नव वर्ष पर होने वाले कार्यक्रमों के मद्देनजर आचार संहिता लगाई गई है। जनपद अति संवेदनशील है। छोटी-छोटी घटनाओं को लेकर कई बार सांप्रदायिक रूप से विवाद उत्पन्न होते रहे है। ऐसे में जनपद के 21 थाना क्षेत्रों में आदेश लागू रहेंगे। पांच जनवरी तक के लिए आचार संहिता लगाई गई है।
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खतौली में बिना पास के नहीं चलेंगे प्रचार वाहन
खतौली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन के दौरान बिना सक्षम अधिकारी के वाहन पास जारी कराए प्रचार वाहन नहीं चलाएगा। चालक और वाहन स्वामी का विवरण विंड स्क्रीन पर चस्पा करना होगा। ऐसे वाहनों पर होने वाला व्यय निर्धारित पंजिका में दिन प्रतिदिन अंकित करेगा। कोई भी प्रत्याशी प्रचार प्रसार के लिए किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार के बैनर, पोस्टर, झंडी नहीं लगाएगा।
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