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UP: सामूहिक दुष्कर्म के दोषी राजमिस्त्री समेत दो को उम्रकैद, गर्भवती हो गई थी पीड़िता, आठ साल बाद मिला न्याय

Wed, 18 Sep 2024 05:16 PM IST
डिंपल सिरोही न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: डिंपल सिरोही Updated Wed, 18 Sep 2024 05:16 PM IST
सार

  पुरकाजी क्षेत्र के गांव में किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आठ साल बाद अदालत ने दोनों दोषियों को सजा सुनाई है।

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Muzaffarnagar: Two including a mason convicted of gang rape get life imprisonment, victim gets justice after e
सामूहिक दुष्कर्म - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुजफ्फरनगर जनपद में आठ साल पहले पुरकाजी क्षेत्र के गांव में कक्षा 10 की छात्रा का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में राजमिस्त्री और उसके साथी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।  विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संख्या-1 की पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोटिया ने फैसला सुनाया। 

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पुरकाजी क्षेत्र के गांव निवासी पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था कि 14 नवंबर 2016 को हरिद्वार के लक्सर  थाना क्षेत्र के मेहसरी गांव निवासी राजमिस्त्री दर्शन उसकी बेटी का बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया। सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था।
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पीड़िता गर्भवती हो गई थी। पुलिस ने राजमिस्त्री के अलावा पीड़िता के गांव के ही वंश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पीड़ित पक्ष का कहना था कि आरोपी राजमिस्त्री ने उनके घर पर निर्माण कार्य भी किया था।

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संख्या-1 में हुई। अभियोजन पक्ष ने छह गवा पेश कर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही।

अदालत ने दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध किया। धारा 376डी में आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 363 व 366 में पांच-पांच साल का कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।  सभी सजा एक साथ चलेंगी।
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