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UP: बच्ची से छेड़छाड़ व कपड़े फाड़ने के मामले में दोषी को चार साल की सजा, अदालत ने जुर्माना भी लगाया

Sat, 20 May 2023 05:13 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Sat, 20 May 2023 05:13 PM IST
सार

Muzaffarnagar News : बच्ची से छेड़छाड़ व कपड़े फाड़ने के मामले में दोषी को चार साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है।

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Muzaffarnagar: the court sentenced the culprit to four years in the case of molesting the child
अदालत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुजफ्फरनगर जनपद में मंसूरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में बच्ची के साथ छेड़छाड़, कपड़े फाड़ने और विरोध करने पर पिटाई के मामले में अदालत ने दोषी को चार साल की सजा सुनाई है। स्पेशल न्यायालय पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने यह फैसला सुनाया है।

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अधिवक्ता संदीप कुमार त्यागी और विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा ने बताया कि मंसूरपुर क्षेत्र के गांव में 21 जुलाई 2018 को 12 साल की बच्ची नल से पानी लेकर अपने घर में घुसी। इसी दौरान आरोपी युवक भी घर में घुस गया और बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर मारपीट की गई और बच्ची के कपड़े फाड़ दिए। 
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वहीं, शोर-शराबा होने पर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। हालांकि, आरोपी लोगों को देखकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी कुलदीप के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई स्पेशल न्यायालय पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने की। 
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बताया गया कि दोषी को धारा 452 और 354 ख में चार-चार साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड, धारा 354 में एक साल की सजा व दो हजार रुपये अर्थदंड, धारा 323 में छह माह की सजा और पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

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