{"_id":"62d684427c60060af968c70b","slug":"muzaffarnagar-teenager-gets-justice-after-eight-years-accused-gets-life-imprisonment","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP: मुजफ्फरनगर में किशोरी को आठ साल बाद मिला इंसाफ, आरोपी को आजीवन कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
UP: मुजफ्फरनगर में किशोरी को आठ साल बाद मिला इंसाफ, आरोपी को आजीवन कारावास
Tue, 19 Jul 2022 03:45 PM IST
Dimple Sirohi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
Published by: Dimple Sirohi
Updated Tue, 19 Jul 2022 03:45 PM IST
सार
2013 में मुजफ्फरनगर में किशोरी को घर से बहला-फुसलाकर दुष्कर्म को अंजाम देने वाले आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
मुजफ्फरनगर के जानसठ थाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के अभियुक्त को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अपर न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए।
विज्ञापन
विशेष लोक अभियोजनक मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि 26 मई 2013 को किशोरी को घर से बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला सामने आया था। पुलिस ने पीडि़ता को बरामद किया। पीड़ित पक्ष ने आरोपी हैदर अली के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और चार्जशीट दाखिल की गई। प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने की। अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
यह भी पढ़ें : Meerut: कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में चार छात्राओं की हालत बिगड़ी, दो हायर सेंटर रेफर
विज्ञापन
मामले को लेकर बन गया था तनाव
दुष्कर्म का मामला दो समुदाय से जुड़ा होने के कारण तनाव बन गया था। पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया और पीडि़ता को बरामद कर आरोपी को जेल भेजा था।