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Muzaffarnagar: पुलिस ढूंढती रह गई, सरेंडर करके जेल चला गया सुशील मूंछ का बेटा टोनी, इन मामलों में है वांछित
Thu, 08 May 2025 09:38 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम
अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर
Published by: मोहम्मद मुस्तकीम
Updated Thu, 08 May 2025 09:38 PM IST
सार
मंसूरपुर में न्यू मैक्स सोसाइटी के मैनेजर से सुशील मूंछ के नाम पर दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। इस मामले में उसका बेटी मनजीत उर्फ टोनी भी नामजद है। पुलिस काफी समय से उसकी तलाश कर रही थी।
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जेल।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
मुठभेड़ की लंबी फेहरिस्त बनाने वाली पुलिस कुख्यात अपराधी सुशील मूंछ के बेटे मनजीत उर्फ टोनी के सामने गच्चा खा गई। दो करोड़ रुपये की रंगदारी के मामले में वांछित टोनी एक पुराने मामले में जमानत टूटने पर कोर्ट में पेश हो गया। गैंगस्टर कोर्ट ने 27 मई तक उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
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मंसूरपुर क्षेत्र में न्यू मैक्स सोसाइटी के मैनेजर से व्हाट्सएप कॉल के जरिए मथेड़ी निवासी सुशील मूंछ के नाम पर दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। पुलिस ने मूंछ के बेटे मनजीत उर्फ टोनी, अक्षयजीत उर्फ मोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पिछले दिनों अक्षयजीत को उसके साथी अमरदीप के साथ मुठभेड़ में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने जांच के बाद मूंछ का नाम भी शामिल कर लिया था।
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टोनी पर गैंगस्टर के साल 2019 के मुकदमे में जमानती अमित कुमार ने जमानत तुड़वाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इस दौरान अभियुक्त टोनी भी अदालत में पेश हो गया। जमानती को अदालत ने उन्मोचित कर दिया।
तीन साल से मूंछ को तलाश रही पुलिस
नई मंडी कोतवाली में वर्ष 1997 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुशील मूंछ दिसंबर 2023 से गैंगस्टर कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है। कोर्ट ने उसे भगौड़ा घोषित कर दिया था, तभी से उसे पुलिस तलाश रही है। मेरठ जोन के एडीजी डीके ठाकुर ने एक लाख का इनाम भी घोषित किया है। फरारी के दौरान ही उसके खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवहेलना का एक मुकदमा वर्ष 2024 में नई मंडी कोतवाली में दर्ज किया गया था।
नई मंडी कोतवाली में वर्ष 1997 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुशील मूंछ दिसंबर 2023 से गैंगस्टर कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है। कोर्ट ने उसे भगौड़ा घोषित कर दिया था, तभी से उसे पुलिस तलाश रही है। मेरठ जोन के एडीजी डीके ठाकुर ने एक लाख का इनाम भी घोषित किया है। फरारी के दौरान ही उसके खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवहेलना का एक मुकदमा वर्ष 2024 में नई मंडी कोतवाली में दर्ज किया गया था।