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जेई ने ठेकेदार के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट
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जेई ने ठेकेदार के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट
मुजफ्फरनगर। नगरपालिका द्वारा अहिल्याबाई चौक पर कराए गए निर्माण कार्य के मामले में वित्तीय अनियमितता का मामला जांच में सही पाए जाने के बाद संबंधित ठेकेदार के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।
नगरपालिका के सहायक अभियंता निर्माण जयवीर सिंह ने बुधवार देर रात दी तहरीर में बताया कि जिला चिकित्सालय के पास चौक पर अहिल्याबाई होल्कर प्रतिमा के कायाकल्प का कार्य राज्य वित्त आयोग की धनराशि से चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल के अनुमोदन से किया गया था। कार्य होने के बाद स्थल पर बिना डीएम की अनुमति के उनकी फोटो साइन बोर्ड में लगा दी गई। वहीं, प्रश्नगत कार्य की लागत 7.74 लाख रुपये निर्धारित थी, लेकिन जांच में उक्त कार्य की लागत महज 3.93 लाख 835 रुपये ही आई थी। अत: जांच में वित्तीय अनियमितता सामने आई है। उक्त कार्य का प्रस्ताव संख्या 629, दिनांक 29 मई 2016 को स्वीकृत किया गया था, जिसमें चौराहे का निर्माण कार्य, प्रतिमा की दीवार के पास बनाया जाना स्वीकृत था, लेकिन ठेेकेदार दीपक अग्रवाल निवासी दक्षिणी सिविल लाइन ने नियम विरुद्ध तरीके से कराया, जो गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। पुलिस ने आरोपी ठेकेदार दीपक अग्रवाल के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।
यह था मामला
मुजफ्फरनगर। अहिल्याबाई चौक के निर्माण कार्य के मामले में चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल और तत्कालीन संबद्ध ईओ ओमगिरि के खिलाफ भी कार्रवाई संभव है। इस संबंध में शिकायत मिलने पर डीएम ने एडीएम वित्त आलोक कुमार से जांच कराई थी। एडीएम ने जांच आंख्या में उक्त अनियमितता को सही पाया था तथा पालिका ठेकेदार, चेयरपर्सन, ईओ के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की थी। एडीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम सेल्वा कुमारी ने 10 जनवरी को चेयरपर्सन और ईओ के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा है। इस कार्रवाई के तहत सिविल लाइन थाने में जेई की ओर से पालिका के ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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मुजफ्फरनगर। नगरपालिका द्वारा अहिल्याबाई चौक पर कराए गए निर्माण कार्य के मामले में वित्तीय अनियमितता का मामला जांच में सही पाए जाने के बाद संबंधित ठेकेदार के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।
नगरपालिका के सहायक अभियंता निर्माण जयवीर सिंह ने बुधवार देर रात दी तहरीर में बताया कि जिला चिकित्सालय के पास चौक पर अहिल्याबाई होल्कर प्रतिमा के कायाकल्प का कार्य राज्य वित्त आयोग की धनराशि से चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल के अनुमोदन से किया गया था। कार्य होने के बाद स्थल पर बिना डीएम की अनुमति के उनकी फोटो साइन बोर्ड में लगा दी गई। वहीं, प्रश्नगत कार्य की लागत 7.74 लाख रुपये निर्धारित थी, लेकिन जांच में उक्त कार्य की लागत महज 3.93 लाख 835 रुपये ही आई थी। अत: जांच में वित्तीय अनियमितता सामने आई है। उक्त कार्य का प्रस्ताव संख्या 629, दिनांक 29 मई 2016 को स्वीकृत किया गया था, जिसमें चौराहे का निर्माण कार्य, प्रतिमा की दीवार के पास बनाया जाना स्वीकृत था, लेकिन ठेेकेदार दीपक अग्रवाल निवासी दक्षिणी सिविल लाइन ने नियम विरुद्ध तरीके से कराया, जो गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। पुलिस ने आरोपी ठेकेदार दीपक अग्रवाल के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।
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यह था मामला
मुजफ्फरनगर। अहिल्याबाई चौक के निर्माण कार्य के मामले में चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल और तत्कालीन संबद्ध ईओ ओमगिरि के खिलाफ भी कार्रवाई संभव है। इस संबंध में शिकायत मिलने पर डीएम ने एडीएम वित्त आलोक कुमार से जांच कराई थी। एडीएम ने जांच आंख्या में उक्त अनियमितता को सही पाया था तथा पालिका ठेकेदार, चेयरपर्सन, ईओ के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की थी। एडीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम सेल्वा कुमारी ने 10 जनवरी को चेयरपर्सन और ईओ के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा है। इस कार्रवाई के तहत सिविल लाइन थाने में जेई की ओर से पालिका के ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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