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Muzaffarnagar News: संजू वाल्मीकि हत्याकांड में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 30 May 2024 03:48 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 30 May 2024 03:48 PM IST
सार

संजू वाल्मीकि की हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने सुनवाई के दाैरान आरोपी वीरेंद्र सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है।

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Muzaffarnagar News: Bail plea of accused in Sanju Valmiki murder case rejected
- फोटो : istock

विस्तार

मुजफ्फरनगर जनपद में जानसठ के राजपुर कलां गांव के संजू वाल्मीकि की हत्या के मामले में आरोपी वीरेंद्र सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने सुनवाई की। 

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राजपुर कलां गांव में 14 फरवरी 2023 को घर में घुसकर संजू उर्फ संजीव वाल्मीकि की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में एक ही परिवार के तीन लोग नामजद किए गए थे। बचाव पक्ष की ओर से आरोपी वीरेंद्र सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। 
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विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट ने सुनवाई की। बचाव पक्ष का कहना था कि आरोपी वीरेंद्र सिंह को झूठा फंसाया गया। वारदात के वक्त वह गांव में ही दूसरे लोगों के पास था, जिन्होंने शपथ पत्र भी दिए हैं। आरोपी बुजुर्ग है और जिला कारागार में बीमारी की हालत में बंद है। अदालत ने बचाव पक्ष के तर्क पर असहमति जताते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। 

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