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अदालत सख्त: संभल के एसपी देहात के गैर जमानती वारंट जारी, तीन जुलाई को होगी अगली सुनवाई, ये है पूरा मामला

Sun, 25 Jun 2023 12:46 AM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Sun, 25 Jun 2023 12:46 AM IST
सार

Muzaffarnagar News : अदालत ने संभल के एसपी देहात के गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। अब तीन जुलाई को अगली सुनवाई होगी। जानिए आखिर क्या मामला है।

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Muzaffarnagar murder case: Court issues a non-bailable warrant to Sambhal SP Dehat
अदालत। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मुजफ्फरनगर में भोपा थाना क्षेत्र में छात्र की हत्या के मामले में साक्ष्य के लिए अदालत में हाजिर नहीं होने पर संभल के एसपी देहात श्रीशंचद के गैर जमानती वारंट जारी हो गए हैं। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या सात के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह प्रकरण की सुनवाई कर रहे हैं। चार साल से साक्ष्य के लिए हाजिर नहीं होने पर अदालत ने सख्ती की है।

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सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परविंद्र सिंह ने बताया कि भोपा थाना क्षेत्र में नौ जुलाई 2007 को टेंपू की सीट पर बैठने को लेकर किशनपुर गांव के छात्र वकील उर्फ भूरा की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या सात में चल रही है। 
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बताया गया कि वारदात के दौरान जिले में तैनात रहे एसपी श्रीशचंद को साक्ष्य के लिए हाजिर होना था। पिछले चार साल से अदालत की ओर से लगातार सूचना भेजी जा रही है, लेकिन पुलिस अधिकारी अदालत नहीं पहुंचे, जिससे प्रकरण की सुनवाई टल रही है। 

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शनिवार को अदालत में आरोपियों ने हाजिरी माफी प्रस्तुत की, जिसे आज के लिए स्वीकृत कर लिया गया। लेकिन साक्ष्य के लिए बुलाए गए एसपी संभल के नहीं पहुंचने पर अदालत ने आपत्तिज जताई और गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। प्रकरण की अगली सुनवाई तीन जुलाई को होगी। बरेली जोन के पुलिस महानिदेशक को भी पत्र लिखा गया है।

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