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मुजफ्फरनगर सिपाही हत्याकांड: शाकिर मर्डर केस में पत्नी, सास समेत चार दोषमुक्त, 12 साल पहले हुआ था कत्ल

Thu, 18 May 2023 08:06 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Thu, 18 May 2023 08:06 PM IST
सार

मुजफ्फरनगर सिपाही हत्याकांड : शाकिर अली मर्डर केस में पत्नी, सास समेत चार को दोषमुक्त करार दिया गया। बताया गया कि 12 साल पहले शाकिर की हत्या हुई थी।

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Muzaffarnagar Constable Murder: Four acquitted including wife, mother-in-law in Shakir Ali murder case
फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुजफ्फरनगर में सिविल लाइन थाने में तैनात रहे सिपाही शाकिर अली की 12 साल पहले हत्या के मामले में आरोपी पत्नी, सास समेत चार आरोपी साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिए गए हैं। जिला जज चवन प्रकाश ने फैसला सुनाया।

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मामला तीन अप्रैल 2011 का है। सिविल लाइन थाने में तैनात सिपाही सहारनपुर के कैलाशपुर निवासी शाकिर का अपहरण कर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सिपाही का शव करीब 36 घंटे बाद ट्रांसपोर्ट नगर के पास से बरामद हुआ था।
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सिपाही की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी सहारनपुर निवासी रेशमा, सास इशरत जहां, बागपत के अधिवक्ता भारतवीर, उनके भाई सिपाही रामबीर और भांजे अमित को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने पांच आरोपियों को खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता वकार अहमद ने बताया कि अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में मृतक की पत्नी, उसकी सास, अधिवक्ता भारतवीर और उनके भांजे अमित को दोषमुक्त करार दिया है। सुनवाई के दौरान आरोपी पुलिस कांस्टेबल रामवीर की मौत हो चुकी है। जिला जज की अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष मौजूद रहे।

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