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Muzaffarnagar: राशन डीलर को आत्महत्या के लिए उकसाने पर भाई-बहन को पांच-पांच साल की सजा

Tue, 18 Jul 2023 05:49 PM IST
Dimple Sirohi अमर उजाल, न्यूज डेस्क मुजफ्फरनगर
अमर उजाल, न्यूज डेस्क मुजफ्फरनगर Published by: Dimple Sirohi Updated Tue, 18 Jul 2023 05:49 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में चरथावल क्षेत्र के न्यामू गांव में राशन डीलर के आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में कोर्ट ने पांच पांच साल की सजा सुनाई है।

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Muzaffarnagar: Brother and sister sentenced to five years each for abetting ration dealer suicide
Court Room - फोटो : Social Media

विस्तार

मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के न्यामू गांव में 15 साल पहले राशन डीलर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में भाई-बहन को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या एक के पीठासीन अधिकारी जय सिंह पुंडीर ने फैसला सुनाया।

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सहायक शासकीय अधिवक्ता आशीष त्यागी ने बताया कि राशन डीलर संजय नौ नवंबर 2008 की रात घर से ट्यूबवैल पर पानी चलाने की बात कहकर निकला था। 10 नवंबर को पड़ोसी के खेत में संजय का शव बरामद हुआ। पीडि़त पक्ष ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया।

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पुलिस ने मोबाइल की जांच की तो गांव की ही पिंकी से संजय की देर रात बातचीत मिली। पुलिस ने पिंकी और उसके भाई रजनीश से पूछताछ की। जांच में सामने आया राशन डीलर खेत में जाने के बजाए गांव की ही पिंकी से मिलने पहुंच गया। दोनों बातचीत कर रहे थे, इसी दौरान रजनीश मौके पर पहुंच गया।

गुस्साए रजनीश ने संजय को कमरे में बंद कर दिया। इससे आहत होकर राशन डीलर ने फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। वारदात के बाद भाई-बहन ने शव को बोरे में बंद कर खेत में फेंक दिया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या एक के पीठासीन अधिकारी जय सिंह पुंडीर ने की। भाई-बहन को धारा 306 में पांच-पांच साल और धारा 201 में एक-एक साल की सजा सुनाई है।
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