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Muzaffaranagar: किसान की हत्या में नौकर को आजीवन कारावास, मंसूरपुर क्षेत्र में अंजाम दी गई थी वारदात

Wed, 31 Jan 2024 06:24 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 31 Jan 2024 06:24 PM IST
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Muzaffaranagar: Life imprisonment to servant for murder of farmer
jail - फोटो : istock

मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के मोरकुक्का गांव में किसान की हत्या के दोषी नौकर को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-7 के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने फैसला सुनाया। 

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सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परवेंद्र सिंह ने बताया कि मोरकुक्का में 17 जून 2017 को किसान विजयपाल  (65) पुत्र मूलचंद अपने बेटे  शोभित और नौकर  पश्चिम बंगाल के जिला मुर्शिदाबाद के गांव जाफरगंज निवासाी गोविंद मंडल के साथ खेत पर काम करने गया था। नौकर ने ईख के मेढ़े को काट दिया, जिस पर किसान ने उसे रोका। इस पर गुस्साए नौकर ने किसान पर फावड़े से हमला कर गंभीर घायल कर दिया।
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अस्पताल में किसान की मौत हो गई। वादी वादी नरेश  ने आरोपी नौकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 
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अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए।

अदालत ने दोषी नौकर को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये  के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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