फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Mohtamim overturned the statement in court, accused acquitted

कोर्ट में बयान से पलट गए मोहतमिम, आरोपी दोषमुक्त

Sat, 23 Apr 2022 12:36 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 23 Apr 2022 12:36 AM IST
विज्ञापन
Mohtamim overturned the statement in court, accused acquitted
मुजफ्फरनगर। दारुल उलूम देवबंद के नाम पर फर्जी फतवा बंटवाने के मामले में आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है। पीड़ित मोहतमिम ने अदालत में कहा कि उन्हें घटना याद नहीं है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम जैबा रऊफ ने साक्ष्य के अभाव में 12 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन

शहर कोतवाली क्षेत्र के मिमलाना स्थित मदरसा इस्लामिया अरबिया जामा रफीकुल उलूम महमूदिया के मोहतमिम हाजी शाहिद ने परिवाद दर्ज कराया था। मोहतमिम का कहना था कि 15 मार्च 2008 को उनकी छवि खराब करने के लिए कुछ लोगों ने दारुल उलूम देवबंद के नाम से एक फर्जी फतवा उनके खिलाफ तैयार कराया और शहर में बांट दिया था। प्रकरण में 17 आरोपियों के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया गया।
विज्ञापन

न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या एक ने आरोपियों को तलब किया। सुनवाई के दौरान वादी अपने बयान से पलट गए और कहा कि उन्हें घटना याद नहीं है। उनकी कोई मानहानि नहीं हुई है। इस पर अदालत ने साक्ष्य के अभाव में 12 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। मुकदमे के ट्रायल के दौरान पांच आरोपियों की मौत हो चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

ये था मामला
मदरसा इस्लामिया अरबिया जामा रफीकुल उलूम महमूदिया के मोहतमिम हाजी शाहिद के खिलाफ कुछ लोगों ने देवबंद का फतवा बताकर पर्चे बांटे थे। आरोपियों ने खुद को मदरसे का मोहतमिम बताया था और हाजी शाहिद पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद यह मामला अदालत में चला गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed