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Muzaffarnagar: किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल का कारावास, 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
Thu, 30 May 2024 04:00 PM IST
Dimple Sirohi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
Published by: Dimple Sirohi
Updated Thu, 30 May 2024 04:00 PM IST
सार
मुजफ्फरनगर जनपद में किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में दोषी रोहित को अदालत ने तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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कोर्ट फैसला
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मुजफ्फरनगर जनपद के रामराज थाना क्षेत्र के गांव में किशोरी से छेड़खानी के मामले में दोषी रोहित को तीन साल कारावास की सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट नंबर-एक की पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोठिया ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक विक्रांत राठी और प्रदीप बालियान ने बताया कि 12 जनवरी 2021 को किशोरी जंगल में लकड़ी लेने गई थी। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ छेड़खानी की। पीड़ित परिजनों ने 13 जनवरी 2021 को आरोपी रोहित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने जांच कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट नंबर-एक में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। अभियुक्त पर दोष सिद्ध हुआ।
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दोषी रोहित को अदालत ने छेड़खानी के मामले में तीन साल कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड, पॉक्सो अधिनियम में भी तीन साल कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सजाएं एक साथ चलेंगी।
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विशेष लोक अभियोजक विक्रांत राठी और प्रदीप बालियान ने बताया कि 12 जनवरी 2021 को किशोरी जंगल में लकड़ी लेने गई थी। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ छेड़खानी की। पीड़ित परिजनों ने 13 जनवरी 2021 को आरोपी रोहित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
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पुलिस ने जांच कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट नंबर-एक में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। अभियुक्त पर दोष सिद्ध हुआ।
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दोषी रोहित को अदालत ने छेड़खानी के मामले में तीन साल कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड, पॉक्सो अधिनियम में भी तीन साल कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सजाएं एक साथ चलेंगी।