फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Meerut: Three years imprisonment to the accused of molesting a teenager

Muzaffarnagar: किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल का कारावास, 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया

Thu, 30 May 2024 04:00 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 30 May 2024 04:00 PM IST
सार

मुजफ्फरनगर जनपद में किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में दोषी रोहित को अदालत ने तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
Meerut: Three years imprisonment to the accused of molesting a teenager
कोर्ट फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुजफ्फरनगर जनपद के रामराज थाना क्षेत्र के गांव में किशोरी से छेड़खानी के मामले में दोषी रोहित को तीन साल कारावास की सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट नंबर-एक की पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोठिया ने फैसला सुनाया। 
विज्ञापन


विशेष लोक अभियोजक विक्रांत राठी और प्रदीप बालियान ने बताया कि 12 जनवरी 2021 को किशोरी जंगल में लकड़ी लेने गई थी। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ छेड़खानी की। पीड़ित परिजनों ने 13 जनवरी 2021 को आरोपी रोहित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
विज्ञापन


पुलिस ने जांच कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट नंबर-एक में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। अभियुक्त पर दोष सिद्ध हुआ।
विज्ञापन
विज्ञापन


दोषी रोहित को अदालत ने छेड़खानी के मामले में तीन साल कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड, पॉक्सो अधिनियम में भी तीन साल कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सजाएं एक साथ चलेंगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed