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Muzaffarnagar News: करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप में प्रबंधक की जमानत खारिज

Thu, 27 Nov 2025 01:45 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Nov 2025 01:45 AM IST
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Manager accused of multi-crore fraud denied bail
मुजफ्फरनगर। अदालत ने धोखाधड़ी से रकम दोगुनी करने का लालच देकर हजारों लोगों से करोड़ों रुपये हड़पने के मामले में कंपनी के प्रबंधक अमित कुमार की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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सिविल लाइन थाना में वादी राजीव कुमार ने 25 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई। कंपनी सैनेमी कंसलटिव प्राइवेट लिमिटेड का ज्वालापुर जिला हरिद्वार (उत्तराखंड) में मुख्य कार्यालय है। इसके रुड़की, पुरकाजी, खतौली, भोपा और मुजफ्फरनगर में ब्रांच कार्यालय है।
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कंपनी ने हजारों लोगों से करोड़ों रुपये का डबल कराने के नाम पर बांड में निवेश कराया। समय सीमा पूरी होने के बाद निवेशकों को ना उनकी जमा की गई रकम लौटाई और ना ही उन्हें निवेश का लाभ दिया गया। प्रबंधक अमित एवं उनकी पत्नी वंदना जोशी कंपनी की पार्टनर है। मार्केटिंग हेड विजय कुमार है। वादी ने रकम लगा दी लेकिन रकम वापसी के लिए सभी बात करने से बचते रहे और बहाने बनाते रहे। आरोपी के खिलाफ धोखधड़ी से रकम हड़पने के आरोप में सिविल लाइन थाने में दो, पुरकाजी में एक और हरिद्वार के मंगलौर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज है। जिला सत्र न्यायधीश बीरेंद्र कुमार सिंह ने सुनवाई के बाद धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वास भंग एवं साजिश एवं फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल के आरोपी अमित कुमार गौतम को जमानत देने से इन्कार कर दिया। संवाद
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