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बेवजह घर से बाहर घूमने पर होगा रिपोर्ट दर्ज
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लॉक डाउन के चलते शिव चौक पर पसरा सन्नाटा।
- फोटो : MUZAFFARNAGAR
बेवजह घर से बाहर घूमने पर होगा रिपोर्ट दर्ज
मुजफ्फरनगर। कोरोना को लेकर मंगलवार दोपहर जनपद को भी लॉकडाउन कर दिया गया है। पहले दिन लोगों की आवाजाही को लेकर थोड़ी ढील दी गई, लेकिन दोपहर तीन बजे एसएसपी अभिषेक यादव ने वायरलेस सेट पर जनपद के सभी थानेदार, चौकी प्रभारियों को लॉकडाउन के संबंध में दिशा-निर्देश देते हुए बुधवार सुबह से इसे पूरी सख्ती से लागू करने के आदेश दिए। एसएसपी ने स्पष्ट आदेश दिए कि जो भी व्यक्ति बेवजह सड़क पर घूमता या वाहन चलाता पाया गया, उसके खिलाफ धारा-188 के तहत तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए। उसके वाहन को भी सीज कर दिया जाएगा। एसएसपी ने कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पूरी सख्ती से पेश आएं, लेकिन जहां तक संभव हो, लाठी या डंडे का इस्तेमाल न करें।
धार्मिक व सार्वजनिक कार्यक्रम तत्काल प्रतिबंधित
मुजफ्फरनगर। कोरोना को लेकर लागू किए गए लॉकडाउन के चलते जनपद में अगले आदेशों तक हर वर्ग के किसी भी तरह के धार्मिक व सार्वजनिक कार्यक्रमों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिन धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें सामूहिक नमाज, मजलिसें, जागरण, धार्मिक मेले व जुलूस आदि शामिल हैं।
सुबह छह से नौ बजे तक मिलेगा जरूरी सामान
मुजफ्फरनगर। लॉकडाउन को लेकर किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की समस्या न हो, इसके लिए सभी घरेलू सामान की होम डिलीवरी होगी। इसके लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। प्रतिदिन सुबह छह बजे से नौ बजे तक किराना स्टोर व दूध डेयरी की दुकानें खोली जाएंगी, जहां एक घर से एक ही व्यक्ति जाकर दिन भर की जरूरत का सामान ले सकेगा। वहीं, सुबह नौ बजे से 12 बजे तक फल-सब्जियों की सप्लाई की जाएगी। फल-सब्जी की बिक्री ठेली के माध्यम से गलियों में की जाएगी। सब्जी मंडियां नहीं लगेंगी। वहीं, मेडिकल स्टोर रोजाना निर्धारित समयानुसार ही खुलेंगे।
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बैरियर-चेकपोस्ट पर नहीं रुकेंगे जरूरी सामान के ट्रक
मुजफ्फरनगर। कोरोना को लेकर लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान की आवाजाही करने वाले ट्रक जनपद की सीमाएं सील होने के बावजूद बैरियर व चेकपोस्ट पर नहीं रोके जाएंगे। इन वाहनों को एडीएम-प्रशासन की ओर से पास जारी किए जाएंगे, जिन्हें देखकर इन्हें जिले में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं, जरूरी सामान की जमाखोरी व मुनाफाखोरी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम 5/7 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को भी मिलेगी एंट्री
मुजफ्फरनगर। कोरोना को लेकर किए गए लॉकडाउन के दौरान जिले की सीमा पर सरकारी सेवाओं में नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भी नहीं रोका जाएगा। किसी भी सरकारी कर्मचारी को, यदि वह किसी दूसरे जनपद में रहता है, जनपद में सीमाओं पर एंट्री दी जाएगी।
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मुजफ्फरनगर। कोरोना को लेकर मंगलवार दोपहर जनपद को भी लॉकडाउन कर दिया गया है। पहले दिन लोगों की आवाजाही को लेकर थोड़ी ढील दी गई, लेकिन दोपहर तीन बजे एसएसपी अभिषेक यादव ने वायरलेस सेट पर जनपद के सभी थानेदार, चौकी प्रभारियों को लॉकडाउन के संबंध में दिशा-निर्देश देते हुए बुधवार सुबह से इसे पूरी सख्ती से लागू करने के आदेश दिए। एसएसपी ने स्पष्ट आदेश दिए कि जो भी व्यक्ति बेवजह सड़क पर घूमता या वाहन चलाता पाया गया, उसके खिलाफ धारा-188 के तहत तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए। उसके वाहन को भी सीज कर दिया जाएगा। एसएसपी ने कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पूरी सख्ती से पेश आएं, लेकिन जहां तक संभव हो, लाठी या डंडे का इस्तेमाल न करें।
धार्मिक व सार्वजनिक कार्यक्रम तत्काल प्रतिबंधित
मुजफ्फरनगर। कोरोना को लेकर लागू किए गए लॉकडाउन के चलते जनपद में अगले आदेशों तक हर वर्ग के किसी भी तरह के धार्मिक व सार्वजनिक कार्यक्रमों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिन धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें सामूहिक नमाज, मजलिसें, जागरण, धार्मिक मेले व जुलूस आदि शामिल हैं।
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सुबह छह से नौ बजे तक मिलेगा जरूरी सामान
मुजफ्फरनगर। लॉकडाउन को लेकर किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की समस्या न हो, इसके लिए सभी घरेलू सामान की होम डिलीवरी होगी। इसके लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। प्रतिदिन सुबह छह बजे से नौ बजे तक किराना स्टोर व दूध डेयरी की दुकानें खोली जाएंगी, जहां एक घर से एक ही व्यक्ति जाकर दिन भर की जरूरत का सामान ले सकेगा। वहीं, सुबह नौ बजे से 12 बजे तक फल-सब्जियों की सप्लाई की जाएगी। फल-सब्जी की बिक्री ठेली के माध्यम से गलियों में की जाएगी। सब्जी मंडियां नहीं लगेंगी। वहीं, मेडिकल स्टोर रोजाना निर्धारित समयानुसार ही खुलेंगे।
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बैरियर-चेकपोस्ट पर नहीं रुकेंगे जरूरी सामान के ट्रक
मुजफ्फरनगर। कोरोना को लेकर लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान की आवाजाही करने वाले ट्रक जनपद की सीमाएं सील होने के बावजूद बैरियर व चेकपोस्ट पर नहीं रोके जाएंगे। इन वाहनों को एडीएम-प्रशासन की ओर से पास जारी किए जाएंगे, जिन्हें देखकर इन्हें जिले में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं, जरूरी सामान की जमाखोरी व मुनाफाखोरी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम 5/7 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को भी मिलेगी एंट्री
मुजफ्फरनगर। कोरोना को लेकर किए गए लॉकडाउन के दौरान जिले की सीमा पर सरकारी सेवाओं में नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भी नहीं रोका जाएगा। किसी भी सरकारी कर्मचारी को, यदि वह किसी दूसरे जनपद में रहता है, जनपद में सीमाओं पर एंट्री दी जाएगी।