{"_id":"65de501a2898a1ed980ad914","slug":"life-imprisonment-to-those-guilty-of-murder-of-youth-who-went-to-gym-muzaffarnagar-news-c-29-1-mng1001-117714-2024-02-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर - जिम गए युवक की हत्या के दोषियों को उम्र कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर - जिम गए युवक की हत्या के दोषियों को उम्र कैद
Wed, 28 Feb 2024 02:41 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
Updated Wed, 28 Feb 2024 02:41 AM IST
विज्ञापन
- सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में अंजाम दी गई थी वारदात
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। आठ साल पहले शहर के मीनाक्षी चौक के निकट युवक की हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला जज विनय कुमार द्विवेदी ने फैसला सुनाया।
डीजीसी फौजदारी राजीव शर्मा और एडीजीसी फौजदारी ललित भारद्वाज ने बताया कि शहर की सिविल लाइन थाना क्षेत्र की जाट कॉलोनी निवासी 18 वर्षीय अक्षय 30 जनवरी 2016 को घर से जिम जाने के लिए निकला था। परिजनों को रात करीब नौ बजे सूचना मिली कि मीनाक्षी चौक के निकट अजमत मार्केट के सामने अक्षय की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। परिजन मौके पर पहुंचे। उसके पिता सतीश कुमार ने अंबा विहार निवासी शोएब और लद्दावाला निवासी दानियल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई जिला जज की कोर्ट में हुई।
दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ। धारा 302 में आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड नहीं देने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस जांच में सामने आया था कि अक्षय और शोएब व दानियल के बीच पिस्टल को लेकर विवाद चला आ रहा था। उसी पिस्टल से गोली मारकर अक्षय की हत्या कर दी गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। आठ साल पहले शहर के मीनाक्षी चौक के निकट युवक की हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला जज विनय कुमार द्विवेदी ने फैसला सुनाया।
डीजीसी फौजदारी राजीव शर्मा और एडीजीसी फौजदारी ललित भारद्वाज ने बताया कि शहर की सिविल लाइन थाना क्षेत्र की जाट कॉलोनी निवासी 18 वर्षीय अक्षय 30 जनवरी 2016 को घर से जिम जाने के लिए निकला था। परिजनों को रात करीब नौ बजे सूचना मिली कि मीनाक्षी चौक के निकट अजमत मार्केट के सामने अक्षय की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। परिजन मौके पर पहुंचे। उसके पिता सतीश कुमार ने अंबा विहार निवासी शोएब और लद्दावाला निवासी दानियल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई जिला जज की कोर्ट में हुई।
विज्ञापन
दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ। धारा 302 में आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड नहीं देने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस जांच में सामने आया था कि अक्षय और शोएब व दानियल के बीच पिस्टल को लेकर विवाद चला आ रहा था। उसी पिस्टल से गोली मारकर अक्षय की हत्या कर दी गई थी।
विज्ञापन