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Muzaffarnagar News: बागपत के लिए खास ... मुजफ्फरनगर - दूल्हे की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Thu, 01 Feb 2024 01:56 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Updated Thu, 01 Feb 2024 01:56 AM IST
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Life imprisonment to the accused of murder of groom
- शादी से करीब 10 दिन पहले कर दी थी युवक की हत्या
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। बुढ़ाना में नौ साल पहले शादी को लेकर हुए विवाद में दूल्हे की हत्या के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-14 की पीठासीन अधिकारी रीमा मल्होत्रा ने फैसला सुनाया।
शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा और सहायक शासकीय अधिवक्ता किरणपाल कश्यप ने बताया कि बुढ़ाना क्षेत्र के अलीपुर अटेरना निवासी विनोद कश्यप की शादी बागपत के दाहा गांव की युवती के साथ तय हुई थी। 27 फरवरी 2015 को विनोद अपने परिवार के साथ बुढ़ाना में शादी का सामान खरीदने के लिए आया था। इसी दौरान उसके पास बागपत के बड़ौत की पट्टी मेहर निवासी संदीप पहुंचा और शादी नहीं करने की चेतावनी दी। कुछ ही देर बाद आरोपी ने विनोद कश्यप की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी।
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आरोपी बाइक पर सवार होकर फरार हो गया। वादी राजबीर ने मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-14 में हुई। अदालत में अभियुक्त पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने दोषी को धारा 302 में आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड और आर्म्स एक्ट में दो साल का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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