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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर - किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
Fri, 24 Nov 2023 11:47 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
Updated Fri, 24 Nov 2023 11:47 PM IST
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- शहर से अपहरण कर रुड़की ले जाकर किया गया था सामूहिक दुष्कर्म
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। शहर के खादरवाला मोड़ से अनुसूचित जाति किशोरी का अपहरण कर रुड़की में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय /विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि 26 जून 2018 को पीड़िता शहर में अपनी नानी के घर से पैदल ही अपने घर लौट रही थी। इस दौरान खादरवाला मोड से वैन सवार युवकों ने उसका अपहरण कर लिया और रुड़की ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता किसी तरह अपने घर लौटी और परिजनों को आपबीती सुनाई। परिजनों ने चार जुलाई को रुड़की के भगेड़ी निवासी इरशाद, सुमित, राजा, दिनेश और अब्बास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान इरशाद की पत्रावली अलग कर दी गई।
शुक्रवार को अदालत ने आरोपी इरशाद पर दोष सिद्ध किया। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास और 31 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। आर्थिक दंड में से 20 हजार रुपये पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति के देने होंगे।
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। शहर के खादरवाला मोड़ से अनुसूचित जाति किशोरी का अपहरण कर रुड़की में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय /विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि 26 जून 2018 को पीड़िता शहर में अपनी नानी के घर से पैदल ही अपने घर लौट रही थी। इस दौरान खादरवाला मोड से वैन सवार युवकों ने उसका अपहरण कर लिया और रुड़की ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता किसी तरह अपने घर लौटी और परिजनों को आपबीती सुनाई। परिजनों ने चार जुलाई को रुड़की के भगेड़ी निवासी इरशाद, सुमित, राजा, दिनेश और अब्बास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान इरशाद की पत्रावली अलग कर दी गई।
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शुक्रवार को अदालत ने आरोपी इरशाद पर दोष सिद्ध किया। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास और 31 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। आर्थिक दंड में से 20 हजार रुपये पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति के देने होंगे।
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