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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर - दोहरे हत्याकांड में पति-पत्नी और बेटे को आजीवन कारावास

Fri, 26 Jan 2024 12:31 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Updated Fri, 26 Jan 2024 12:31 AM IST
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Life imprisonment to husband, wife and son in double murder case
- अहरोड़ा गांव में 20 अप्रैल 2022 को की गई थी नकुल व शिवकुमार की हत्या
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संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। जानसठ क्षेत्र के अहरोड़ा गांव में जमीन के विवाद में चाचा-भतीजे की हत्या के मामले में दोषी पति-पत्नी और उनके बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायालय संख्या-तीन के पीठासीन अधिकारी गोपाल उपाध्याय ने फैसला सुनाया।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा और सहायक शासकीय अधिवक्ता अरुण शर्मा ने बताया कि अहरोड़ा निवासी वादी भारत दीक्षित अपने भाई नकुल के साथ 30 अप्रैल 2022 को खेत में देवताओं पर प्रसाद चढ़ाने गया था। इस दौरान पड़ोसी जगेश से डोल को लेकर विवाद हो गया। जगेश के परिवार ने नकुल पर हमला कर दिया। इसी दौरान नकुल का चाचा शिव कुमार भी मौके पर पहुंच गए। हमलावर पक्ष ने नकुल व शिव कुमार की गोली मारकर व धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी थी। पीड़ित पक्ष के तीन लोग घायल हुए थे। आरोपी जगेश पुत्र हरिकिशन, सोनू पुत्र जगेश और कविता पत्नी जगेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
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प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय संख्या-तीन में हुई। अदालत ने तीनों आरोपियों पर दोष सिद्ध किया। हत्या के मामले में दोषियों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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