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Muzaffarnagar News: शामली, बागपत के लिए खास ... मुजफ्फरनगर - सतेंद्र काला हत्याकांड में चार दोषियों को आजीवन कारावास
Wed, 28 Feb 2024 02:54 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
Updated Wed, 28 Feb 2024 02:54 AM IST
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- फुगाना थाना क्षेत्र के करौदा महाजन गांव में हुई थी वारदात
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। फुगाना थाना क्षेत्र के करौदा महाजन गांव में कोल्हू संचालक के बेटे की हत्या के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-15 की पीठासीन अधिकारी दिव्या भार्गव ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता परवेंद्र सिंह ने बताया कि करौदा महाजन गांव में कोल्हू संचालक इंद्र के बेटे सतेंद्र उर्फ काला की 11 जून 2014 को नल पर पानी भरने को लेकर विपिन के साथ विवाद हो गया था। इसके बाद आरोपी पक्ष के लोगों ने कोल्हू पर पहुंचकर सतेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी। गुस्साए ग्रामीणों ने घेरकर हमलावर हिस्ट्रीशीटर राजीव पर हमला कर दिया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। पुलिस मौके पर पहुंची।
पीड़िता पक्ष की ओर से आरोपी फुगाना थाना क्षेत्र के गांव करौदा महाजन निवासी हंसराज व अमित शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव केरटू निवासी कपिल उर्फ सचिन और बड़ौत निवासी विपिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-15 की पीठासीन अधिकारी ने की। चारों आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ। धारा 302 में आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। धारा 307 में 10 साल का कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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यह बनी थी हत्या की वजह
बागपत के बड़ौत क्षेत्र के गांव वाजिदपुर निवासी अमित फुगाना थाने के करौदा महाजन गांव स्थित अपने मामा के घर रह रहा था। उसकी सतेंद्र उर्फ काला से नल पर पानी भरने को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद सतेंद्र की हत्या कर दी गई थी। ग्रामीणों ने हमलावरों को घेर लिया था, जिसमें करौदा महाजन के ही राजीव की मौत हो गई थी।
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। फुगाना थाना क्षेत्र के करौदा महाजन गांव में कोल्हू संचालक के बेटे की हत्या के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-15 की पीठासीन अधिकारी दिव्या भार्गव ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता परवेंद्र सिंह ने बताया कि करौदा महाजन गांव में कोल्हू संचालक इंद्र के बेटे सतेंद्र उर्फ काला की 11 जून 2014 को नल पर पानी भरने को लेकर विपिन के साथ विवाद हो गया था। इसके बाद आरोपी पक्ष के लोगों ने कोल्हू पर पहुंचकर सतेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी। गुस्साए ग्रामीणों ने घेरकर हमलावर हिस्ट्रीशीटर राजीव पर हमला कर दिया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। पुलिस मौके पर पहुंची।
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पीड़िता पक्ष की ओर से आरोपी फुगाना थाना क्षेत्र के गांव करौदा महाजन निवासी हंसराज व अमित शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव केरटू निवासी कपिल उर्फ सचिन और बड़ौत निवासी विपिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-15 की पीठासीन अधिकारी ने की। चारों आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ। धारा 302 में आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। धारा 307 में 10 साल का कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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यह बनी थी हत्या की वजह
बागपत के बड़ौत क्षेत्र के गांव वाजिदपुर निवासी अमित फुगाना थाने के करौदा महाजन गांव स्थित अपने मामा के घर रह रहा था। उसकी सतेंद्र उर्फ काला से नल पर पानी भरने को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद सतेंद्र की हत्या कर दी गई थी। ग्रामीणों ने हमलावरों को घेर लिया था, जिसमें करौदा महाजन के ही राजीव की मौत हो गई थी।