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युवक की हत्या में तीन दोषियों को उम्रकैद
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मुजफ्फरनगर। 15 साल पहले सिविल लाइन थाना क्षेत्र के साईं धाम मंदिर के पास युवक की हत्या में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-11 शाकिर अली ने फैसला सुनाया।
एडीजीसी नीरजकांत मलिक ने बताया कि शहर के लक्ष्मण विहार निवासी जसवीर सिंह की 19 सितंबर 2007 को साईं धाम मंदिर के पास चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। मृृतक के पिता जगपाल सिंह ने थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी सलेमपुर गांव निवासी देवेंद्र पुत्र राकेश, भारत पाल पुत्र सुरेंद्र और शहर के विष्णु विहार निवासी रमेश पुत्र कमला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-11 शाकिर अली ने की। अभियोजन की ओर से 13 गवाह पेश किए। तीनों आरोपियों को धारा 302 में उम्रकैद और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अभियुक्त भारत पाल को आर्म्स एक्ट में दो साल की सजा और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अपहरण के मामले की पुरानी रंजिश में हत्या की वारदात अंजाम दी गई थी।
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एडीजीसी नीरजकांत मलिक ने बताया कि शहर के लक्ष्मण विहार निवासी जसवीर सिंह की 19 सितंबर 2007 को साईं धाम मंदिर के पास चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। मृृतक के पिता जगपाल सिंह ने थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी सलेमपुर गांव निवासी देवेंद्र पुत्र राकेश, भारत पाल पुत्र सुरेंद्र और शहर के विष्णु विहार निवासी रमेश पुत्र कमला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
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प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-11 शाकिर अली ने की। अभियोजन की ओर से 13 गवाह पेश किए। तीनों आरोपियों को धारा 302 में उम्रकैद और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अभियुक्त भारत पाल को आर्म्स एक्ट में दो साल की सजा और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अपहरण के मामले की पुरानी रंजिश में हत्या की वारदात अंजाम दी गई थी।
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