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शिव कुमार की हत्या में तीन अभियुक्तों को उम्रकैद

Wed, 01 Dec 2021 11:57 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 01 Dec 2021 11:57 AM IST
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Life imprisonment for three accused in Shiv Kumar's murder
शिव कुमार की हत्या में तीन अभियुक्तों को उम्रकैद
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मुजफ्फरनगर। चार साल पहले शामली के मोर माजरा गांव में जमीन की रंजिश में अंजाम दी गई किसान शिव कुमार की हत्या में तीनों अभियुक्तों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या तृतीय के न्यायाधीश अनिल कुमार ने फैसला सुनाया।
एडीजीसी फौजदारी कमल कांत ने बताया कि 23 मई, 2017 को शामली जिले के थानाभवन क्षेत्र के गांव मोर माजरा में जमीनी रंजिश के चलते किसान शिव कुमार की हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता विनोद कुमार ने मोर माजरा निवासी इंद्रपाल व मन्नू और सहारनपुर के तीतरो निवासी सतपाल को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या तृतीय के न्यायाधीश अनिल कुमार ने प्रकरण की सुनवाई की। मंगलवार को तीनों अभियुक्तों पर अदालत ने दोष सिद्ध करते हुए सजा सुनाई। तीनों अभियुक्तों को उम्रकैद और 35-35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड अदा न करने पर दो-दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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हरसौली से मोर माजरा गया था परिवार
शाहपुर क्षेत्र के गंाव हरसौली निवासी विनोद कुमार की ससुराल मोर माजरा गांव में थी। ससुराल की जमीन पर खेतीबाड़ी करने के लिए वह मोर माजरा गया था। यहां पर जमीन के लिए उनकी इंद्रपाल पक्ष से रंजिश शुरू हो गई। इसी रंजिश में शिव कुमार को घर पर बुलाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव बरामद कर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
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