फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Life imprisonment for seven including husband and wife in the murder of former Pradhan

Muzaffarnagar News: पूर्व प्रधान की हत्या में पति-पत्नी समेत सात को उम्र कैद, जानिए पूरा मामला क्या

Sun, 29 Oct 2023 12:46 AM IST
मेरठ ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: मेरठ ब्यूरो Updated Sun, 29 Oct 2023 12:46 AM IST
सार

Muzaffarnagar News : शहर कोतवाली क्षेत्र के आर्यपुरी में उनकी बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वादी कलीम ने गांव के ही दूसरे पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

विज्ञापन
Life imprisonment for seven including husband and wife in the murder of former Pradhan

विस्तार

मुजफ्फरनगर में सीकरी गांव के पूर्व प्रधान अम्मार की हत्या के मामले में पति-पत्नी समेत सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। चार दोषियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या-एक के पीठासीन अधिकारी जय सिंह पुंडीर ने फैसला सुनाया।

विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता नासिर अली, अजय सहरावत और सहायक शासकीय अधिवक्ता आशीष त्यागी ने बताया कि 22 अगस्त 2017 को भोपा थाना क्षेत्र के सीकरी गांव के पूर्व प्रधान अम्मार गांव की हत्या के मामले की पैरवी करने के लिए स्कूटर से कचहरी जा रहे थे। शहर कोतवाली क्षेत्र के आर्यपुरी में उनकी बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वादी कलीम ने गांव के ही दूसरे पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

विज्ञापन

पुलिस ने आरोपी सीकरी निवासी दिलशाद, गुल सन्नवर, नौशाद पुत्र इशरत, शामली के कांजरहेड़ी निवासी संदीप, पूजा, भनेड़ा जट निवासी राहुल उर्फ कपिल उर्फ फौजी, दौलतपुर निवासी बिजेंद्र उर्फ गौरी, चुड़ियाला निवासी आमिर और जमशेद के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।

प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या-एक में हुई। अदालत ने दोषी दिलशाद, संदीप, पूजा, बिजेंद्र उर्फ गौरी, राहुल उर्फ कपिल, आमिर, जमशेद को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साक्ष्यों के अभाव में गुल सन्नवर व नौशाद दोषमुक्त करार दिए गए। इसके अलावा अदालत ने दोषी दिलशाद, संदीप, बिजेंद्र, राहुल और आमिर को आयुध अधिनियम की धारा 25 का दोषी पाते हुए पांच-पांच हजार रुपये का अर्थ दंड और पांच साल की सजा मुकर्रर की है। वारदात के आरोपी गुल सन्नवर की फिरोजाबाद, जमशेद व दिलशाद की मुजफ्फरनगर और नौशाद की मेरठ जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed