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Muzaffarnagar News: वहलना मंदिर की संपत्ति पर अदालत से अंतरिम स्टे
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मुजफ्फरनगर। ऐतिहासिक वहलना जैन मंदिर की संपत्ति, मंदिर और समिति के नाम पर भ्रम का विवाद अदालत में पहुंच गया है। सकल जैन युवा संगठन ने वाद दायर कराया है। सिविल जज जूनियर डिवीजन ने संपत्ति की ब्रिकी पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई के लिए 14 अक्तूबर नियत की गई।
सकल जैन युवा संगठन के कोषाध्यक्ष निपुण जैन एडवोकेट ने बताया कि वाद दायर कराया गया है। अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया कि मंदिर के नाम श्री दिगंबर जैन मंदिर अतिशय क्षेत्र वहलना और श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र वहलना रजिस्टर्ड मिलते जुलते होने के कारण भ्रम उत्पन्न होना स्वाभाविक है। ऐसा प्रतीत होता है कि समिति का नाम मंदिर के रूप में प्रदर्शित कर धनराशि को प्राप्त किया जा रहा है। यही नहीं संपत्ति भी क्रय की गई है।
अदालत ने अंतरिम स्टे कर विपक्षी राजेश जैन, संजय जैन और मनोज जैन की ओर से संपत्ति की बिक्री पर रोक लगा दी है।
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सकल जैन युवा संगठन के कोषाध्यक्ष निपुण जैन एडवोकेट ने बताया कि वाद दायर कराया गया है। अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया कि मंदिर के नाम श्री दिगंबर जैन मंदिर अतिशय क्षेत्र वहलना और श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र वहलना रजिस्टर्ड मिलते जुलते होने के कारण भ्रम उत्पन्न होना स्वाभाविक है। ऐसा प्रतीत होता है कि समिति का नाम मंदिर के रूप में प्रदर्शित कर धनराशि को प्राप्त किया जा रहा है। यही नहीं संपत्ति भी क्रय की गई है।
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अदालत ने अंतरिम स्टे कर विपक्षी राजेश जैन, संजय जैन और मनोज जैन की ओर से संपत्ति की बिक्री पर रोक लगा दी है।