फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Muzaffarnagar News: Interim bail application of RLD leaders rejected, sent to jail

UP: रालोद नेताओं की जमानत याचिका खारिज, अदालत ने 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा, शिक्षकों की पिटाई का है मामला

Sat, 09 Jul 2022 06:15 PM IST
मेरठ ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: मेरठ ब्यूरो Updated Sat, 09 Jul 2022 06:15 PM IST
सार

रालोद नेताओं की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने सभी नेताओं को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

विज्ञापन
Muzaffarnagar News: Interim bail application of RLD leaders rejected, sent to jail
मेडिकल के बाद रालोद नेता को ले जाती पुलिस - फोटो : amar ujala

विस्तार

मुजफ्फरनगर में डीएवी इंटर कॉलेज में शिक्षकों की पिटाई के मामले में गिरफ्तार किए गए रालोद नेताओं को पुलिस ने शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया। रालोद नेताओं की अंतरिम जमानत याचिका दी गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। इसके बाद सभी आरोपियों को 12 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। उधर, पुलिस ने शिक्षकों की पिटाई और सरकारी कार्य में बाधा करने के आरोप में दो मुकदमे दर्ज किए हैं।

विज्ञापन


आर्य समाज रोड स्थित डीएवी कॉलेज में गुरुवार को रालोद नेता और शिक्षक आमने-सामने आ गए थे। दाखिले के विवाद में शिक्षकाें ने पिटाई का आरोप लगाया था। पुलिस से भी झड़प हुई थी। प्रकरण के बाद ही पुलिस ने पांच रालोद नेताओं सार्थक लाठियान, सुधीर भारती, अर्जुन, काजी फैज, शौर्य को हिरासत में ले लिया था। शिक्षकाें के धरने के बाद इस मामले में 13 को नामजद और 10-15 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया था।
विज्ञापन


इनमें सार्थक लाटियान, काजी फैज, सुधीर भारती, अर्जुन, शौर्य, आकाश, सुहैल, हैदर राणा, अभि अहलावत, हिमांशु बालियान, गोल्डी, राजा, शुभम चौधरी आदि को नामजद किया गया था। पुलिस ने मामले में दो मुकदमे दर्ज किए हैं। एक मुकदमा प्रधानाचार्य सुनील वर्मा की ओर से जानलेवा हमले सहित अन्य धाराओं में दर्ज किया गया है। दूसरा मुकदमा सिविल लाइन थाने में दरोगा ब्रजभूषण की ओर से सरकारी कार्य में बाधा डालने, गाली-गलौज करने की धाराओं में दर्ज कराया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों का मेडिकल कराया।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: फिल्मी स्टाइल में अपहरण: होंडा सिटी में लाल जोड़ा लेकर पहुंची युवती, फिर हथियार के बल पर युवक से की शादी की कोशिश

वहीं बचाव पक्ष की ओर से एसीजेएम प्रथम कोर्ट में अंतरिम जमानत अर्जी दाखिल की गई, जिसे खारिज कर दिया गया। डीजीसी फौजदारी राजीव शर्मा ने बताया कि इसके बाद बचाव पक्ष की ओर से जिला जज चवन प्रकाश की अदालत में अंतरिम जमानत अर्जी दाखिल की गई, लेकिन यहां भी खारिज हो गई। जमानत पर सुनवाई के लिए अब 12 जुलाई की तिथि तय की गई है। सभी आरोपियों को 12 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

यह था मामला
रालोद छात्र सभा के नेता सार्थक लाटियान अपने साथियों के साथ एक छात्र का दाखिला कराने डीएवी इंटर कॉलेज में गए थे। शिक्षकों के साथ उनका टकराव हो गया था। प्रधानाचार्य सुनील वर्मा का आरोप है कि हमले में पीटीआई सत्यकाम तोमर, शिक्षक अब्दुल सत्तार, मोनिका और मोहिब हसन को चोट आई थी। शिक्षकों ने सिविल लाइन थाने पहुंच कर हंगामा किया था। पुलिस ने सार्थक लाटियान, सुधीर भारतीय, शौर्य, अर्जुन व काजी फैज को गिरफ्तार किया था।

दिनभर रालोद नेताओं का रहा जमावड़ा
रालोद नेताओं की अदालत में पेशी के दौरान रालोद नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। अधिवक्ताओं के माध्यम से अदालत में पैरवी की गई। इसके अलावा संगठन की बैठक पर भी चर्चा की गई।

समझौते का प्रयास नहीं चढ़ा परवान
प्रकरण में समझौते का प्रयास भी किया गया, लेकिन परवान नहीं चढ़ा। रालोद नेताओं और शिक्षकों के बीच कई लोगों ने समझौता कराने की पहल की, लेकिन बात नहीं बन सकी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed