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एसओ तीतरो व महिला दरोगा को कोर्ट में किया तलब
ब्यूरो, अमर उजाला/मुजफ्फरनगर
Updated Tue, 31 Jul 2018 12:13 AM IST
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प्रेमी संग शादी रचाने वाली युवती की याचिका पर सीजेएम कोर्ट ने वर्तमान तीतरो थाना प्रभारी व महिला दरोगा को अगली पेशी पर कोर्ट में तलब किया है। युवती ने दोनों पर नई मंडी कोतवाली में नियुक्त रहते हुए घर से उठाकर ले जाने, बदसलूकी करने व धमकी देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराने के लिए सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली युवती ने सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए बताया कि उसने 15 दिसंबर 2015 को प्रेमी विकास के साथ आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी। युवती के अनुसार उसके परिजनों ने प्रेमी विकास समेत चार लोगों के खिलाफ झूठे आरोपों में एफआईआर दर्ज करा दी थी, जिसकी विवेचना नई मंडी कोतवाली में तैनात तत्कालीन एसआई आदेश त्यागी को दी गई थी।
इस पर प्रेमी युगल हाईकोर्ट चला गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। पीड़िता का कहना है कि 31 दिसंबर 2015 को विवेचक एसआई आदेश त्यागी उस समय थाने में ही तैनात रहीं महिला दरोगा शैली राणा के साथ विकास के घर पहुंचे और हाईकोर्ट के गिरफ्तारी पर रोक संबंधी आदेश होने के बावजूद उसे मारपीट करते हुए जबरन घर से उठाकर गाड़ी में बैठा लिया।
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आरोप है कि घर से लाने के बाद जहां एक ओर विवेचक ने पीड़िता को अज्ञात स्थान पर बंधक बनाकर रखते हुए उसके साथ अश्लील छेड़छाड़ की, वहीं कोर्ट में विकास के खिलाफ बयान देने का दबाव बनाते हुए कहना नहीं मानने पर उसे दुष्कर्म कर गोली मारने की धमकी तक दी। इसके बावजूद युवती ने कोर्ट में सही बयान दिए, जिसके चलते पुलिस को उक्त मामले में फाइनल रिपोर्ट लगानी पड़ी।
पीड़िता ने सीजेएम कोर्ट में मामले को लेकर आरोपी दरोगा एसआई आदेश त्यागी व महिला दरोगा शैली राणा के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई थी। सीजेएम कोर्ट ने मामले में युवती के आरोपों को प्रथम दृष्टया सही मानते हुए दोनों दरोगाओं को अगली पेशी पर हर हाल में कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।
इसके साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने को लेकर भी नोटिस जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि उक्त मामले के तत्कालीन विवेचक रहे एसआई आदेश त्यागी वर्तमान में सहारनपुर जिले के तीतरो थाने में बतौर थानाध्यक्ष तैनात हैं, वहीं महिला दरोगा शैली राणा भी सहारनपुर में ही तैनात बताई जा रही है।
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नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली युवती ने सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए बताया कि उसने 15 दिसंबर 2015 को प्रेमी विकास के साथ आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी। युवती के अनुसार उसके परिजनों ने प्रेमी विकास समेत चार लोगों के खिलाफ झूठे आरोपों में एफआईआर दर्ज करा दी थी, जिसकी विवेचना नई मंडी कोतवाली में तैनात तत्कालीन एसआई आदेश त्यागी को दी गई थी।
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इस पर प्रेमी युगल हाईकोर्ट चला गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। पीड़िता का कहना है कि 31 दिसंबर 2015 को विवेचक एसआई आदेश त्यागी उस समय थाने में ही तैनात रहीं महिला दरोगा शैली राणा के साथ विकास के घर पहुंचे और हाईकोर्ट के गिरफ्तारी पर रोक संबंधी आदेश होने के बावजूद उसे मारपीट करते हुए जबरन घर से उठाकर गाड़ी में बैठा लिया।
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आरोप है कि घर से लाने के बाद जहां एक ओर विवेचक ने पीड़िता को अज्ञात स्थान पर बंधक बनाकर रखते हुए उसके साथ अश्लील छेड़छाड़ की, वहीं कोर्ट में विकास के खिलाफ बयान देने का दबाव बनाते हुए कहना नहीं मानने पर उसे दुष्कर्म कर गोली मारने की धमकी तक दी। इसके बावजूद युवती ने कोर्ट में सही बयान दिए, जिसके चलते पुलिस को उक्त मामले में फाइनल रिपोर्ट लगानी पड़ी।
पीड़िता ने सीजेएम कोर्ट में मामले को लेकर आरोपी दरोगा एसआई आदेश त्यागी व महिला दरोगा शैली राणा के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई थी। सीजेएम कोर्ट ने मामले में युवती के आरोपों को प्रथम दृष्टया सही मानते हुए दोनों दरोगाओं को अगली पेशी पर हर हाल में कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।
इसके साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने को लेकर भी नोटिस जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि उक्त मामले के तत्कालीन विवेचक रहे एसआई आदेश त्यागी वर्तमान में सहारनपुर जिले के तीतरो थाने में बतौर थानाध्यक्ष तैनात हैं, वहीं महिला दरोगा शैली राणा भी सहारनपुर में ही तैनात बताई जा रही है।