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शाहनवाज की हत्या के मामले में सुनवाई आज

Wed, 13 Feb 2019 12:12 AM IST
Deepak Kausik अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर Published by: Deepak Kausik Updated Wed, 13 Feb 2019 12:12 AM IST
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Hearing on Shahnawaz murder case today
court
कवाल कांड में शाहनवाज की हत्या के मामले में बुधवार को कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में मृतक गौरव और सचिन के छह परिजन आरोपी हैं। सभी के गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। कवाल कांड में शाहनवाज की हत्या के मामले में उसके पिता सलीम ने मृतक सचिन और गौरव के अलावा उनके परिजनों समेत छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की एसआईसी (स्पेशल इंवेस्टिगेशन सेल) ने यह तर्क देकर एफआर लगा दी थी कि झगड़े में शाहनवाज की मौत हुई थी।
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इस दौरान मौके पर सचिन और गौरव ही थे। इन दोनों की उस समय ही मौत हो गई थी। बाद में शाहनवाज के पिता सलीम की ओर से 16 नवंबर 2015 को कोर्ट में निजी परिवाद दाखिल किया गया। न्यायालय ने इसे स्वीकार करते हुए 30 मई 2018 को आरोपी बनाए गए रविंद्र सिंह, बिशन, प्रह्लाद, तेंदू, देवेंद्र और जितेंद्र को तलब किया था, लेकिन आरोपी पेश नहीं हुए। इन सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। यह मामला सीजेएम कोर्ट में चल रहा है।
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युवक की हत्या में दो अभियुक्त दोषी करार
मुजफ्फरनगर। पांच वर्ष पहले बरुकी गांव में हुई युवक की हत्या के मामले में एडीजे पंचम कोर्ट ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देकर जेल भेजा है। सजा पर सुनवाई बुधवार को होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार भोपा थाने पर पांच वर्ष पहले 15 जनवरी 2014 को बरुकी निवासी आनंद ने अपने भाई की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसके भाई अरविंद उर्फ बिट्टू की मोबाइल फोन को लेकर गांव से ही देवेश और कल्लू के साथ कहासुनी हो गई थी।
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इसी रंजिश में दोनों ने उसके भाई अरविंद की धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे अरुण कुमार पाठक की कोर्ट संख्या-5 में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष सैनी ने कोर्ट में सात गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए आरोपी देवेश और कल्लू को हत्या में दोषी करार देकर जेल भेज दिया। सजा पर सुनवाई बुधवार यानि आज होगी।

कवाल में 105 वर्षीय महिला की मौत
जानसठ के कवाल में 105 वर्षीया महिला की मौत हो गई। उसकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया। परिवार की महिलाओं का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीण पीड़ितों को सांत्वना देने में पीड़ितों के घर एकत्र हैं। कवाल में वर्ष 2013 में 27 अगस्त को बाइक की साइड लगने को लेकर हुई कहासुनी में मलिकपुरा के ममेरे भाइयों सचिन और गौरव की हत्या कर दी गई थी। इस घटना में कवाल का शाहनवाज भी मारा गया था।  अदालत ने आठ फरवरी को दोहरे हत्याकांड में सात आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।


मृत शाहनवाज का पिता सलीम और नसीम सगे भाई हैं। दोहरे हत्याकांड में सलीम के पुत्र जहांगीर व नदीम तथा नसीम के पुत्र मुजम्मिल व मुजस्सिम को उम्रकैद की सजा मिली है। सलीम व नसीम की 105 वर्षीया मां अमतुल की सेहत ठीक नहीं थी। मंगलवार दोपहर को अचानक उनकी मौत हो गई। परिवार की बुजुर्ग अमतुल की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। शाम को परिजनों व रिश्तेदारों ने मिलकर गमगीन माहौल में शव को सुपुर्द ए- खाक कर दिया। नसीम का आरोप है कि उनकी मां की पौत्रों को मिली सजा के सदमे के कारण मौत हुई है।
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