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Muzaffarnagar News: उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन हादसा प्रकरण में हुई सुनवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। खतौली में वर्ष 2017 में कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस के हादसा होने के मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। तीन आरोपियों की तरफ से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया।
कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस 19 अगस्त 2017 को खतौली में ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। जगत कॉलोनी के सामने ट्रैक टूटा होने के कारण ट्रेन की 11 बोगियां पटरी से उतरकर इंटर कॉलेज और ट्रैक किनारे बने घर में घुस गई थी। हादसे में 23 लोगों की मौत हुई थी और 156 से अधिक लोग घायल हुए थे।
यह मामला अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट नंबर एक में विचाराधीन हैं। कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। आरोपी प्रदीप, प्रकाश व पीवी तनेजा ने हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दाखिल कराया है। अन्य दो आरोपियों बिजेंद्र और इंद्रजीत के कोर्ट से जमानतीय वारंट जारी हुए है।
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इस तरह हुई कार्रवाई
- मुजफ्फरनगर के जीआरपी थाना के खतौली जीआरपी चौकी प्रभारी अजय कुमार ने उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने के दौरान काफी लोगों के घायल व काफी लोगों की मौत होने का प्राथमिकी दर्ज आइपीसी की धारा 287,337,304बी,427 व रेलवे एक्ट की धारा 151 व 153 के तहत अज्ञात कारण व अज्ञात आरोपी के खिलाफ दर्ज कराया था। आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई थी।
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मुजफ्फरनगर। खतौली में वर्ष 2017 में कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस के हादसा होने के मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। तीन आरोपियों की तरफ से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया।
कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस 19 अगस्त 2017 को खतौली में ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। जगत कॉलोनी के सामने ट्रैक टूटा होने के कारण ट्रेन की 11 बोगियां पटरी से उतरकर इंटर कॉलेज और ट्रैक किनारे बने घर में घुस गई थी। हादसे में 23 लोगों की मौत हुई थी और 156 से अधिक लोग घायल हुए थे।
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यह मामला अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट नंबर एक में विचाराधीन हैं। कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। आरोपी प्रदीप, प्रकाश व पीवी तनेजा ने हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दाखिल कराया है। अन्य दो आरोपियों बिजेंद्र और इंद्रजीत के कोर्ट से जमानतीय वारंट जारी हुए है।
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इस तरह हुई कार्रवाई
- मुजफ्फरनगर के जीआरपी थाना के खतौली जीआरपी चौकी प्रभारी अजय कुमार ने उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने के दौरान काफी लोगों के घायल व काफी लोगों की मौत होने का प्राथमिकी दर्ज आइपीसी की धारा 287,337,304बी,427 व रेलवे एक्ट की धारा 151 व 153 के तहत अज्ञात कारण व अज्ञात आरोपी के खिलाफ दर्ज कराया था। आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई थी।