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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर - मदरसे में दरिंदगी करने वाले हाफिज पर दोष सिद्ध

Tue, 21 Nov 2023 12:52 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Updated Tue, 21 Nov 2023 12:52 AM IST
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Hafiz, who committed atrocities in Madrasa, convicted
- करीब 40 दिन में पूरी हुई मामले की सुनवाई
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- सजा के प्रश्न पर मंगलवार को अदालत में होगी सुनवाई

अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। बुढ़ाना क्षेत्र के मदरसे में आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी हाफिज पर दोष सिद्ध हो गया है। विशेष अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने सुनवाई की। सजा के प्रश्न पर मंगलवार को सुनवाई होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद लगभग 40 दिन में मामला सुना गया है।

विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि 23 सितंबर को बुढ़ाना क्षेत्र के मदरसे में हाफिज इरफान ने आठ साल की मासूम बच्ची को झाड़ू लगाने के बहाने कमरे में बुलाया था। इसके बाद पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने घर पहुंचकर मामले की जानकारी परिजनों को दी। पीड़िता को डॉक्टर के यहां भर्ती कराया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया। प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट में हुई। आरोप पत्र दाखिल होने के करीब 40 दिन बाद आरोपी इरफान पर दोष सिद्ध हो गया है। अदालत सजा के प्रश्न पर मंगलवार को सुनवाई करेगी।
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