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लॉकडाउन में दर्ज मुकदमे वापस लेने को शासनादेश जारी करे सरकार

Tue, 23 Mar 2021 12:11 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 23 Mar 2021 12:11 AM IST
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Government should issue a mandate to withdraw the case lodged in the lockdown
लॉकडाउन में व्यापारियों पर दर्ज मुकदमे खारिज कराने को एसडीएम को ज्ञापन देते व्यापारी - फोटो : DEVBAND
लॉकडाउन में दर्ज मुकदमे वापस लेने को शासनादेश जारी करे सरकार
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देवबंद (सहारनपुर)। उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों के विरुद्ध दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने का शासनादेश शीघ्र जारी कराने की मांग की है।

संगठन अध्यक्ष दीपक गर्ग के नेतृत्व में व्यापारियों ने एसडीएम राकेश कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा। जिसमें कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों पर पुलिस द्वारा बड़ी संख्या में लॉकडाउन का उल्लंघन व आपदा प्रबंधन एक्ट के मुकदमे अन्य धाराओं को सम्मिलित करते हुए दर्ज किए गए हैं। इस संबंध में 29 जनवरी 2021 व 14 फरवरी 2021 के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ कि कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन के सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे। परंतु पुलिस द्वारा ऐसे सभी मुकदमों में चार्जशीट लगाकर उन्हें न्यायालय भेजा जा रहा है। न्यायालय द्वारा चार्जशीट को संज्ञान में लेकर व्यापारियों के विरुद्ध समन व गैर जमानती वारंट जारी किए जा रहे हैं। जिससे व्यापारी वर्ग के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया, जबकि लॉकडाउन दौरान व्यापारियों ने भारी समस्या का सामना किया। व्यापारियों के बैंक के ब्याज व विद्युत बिलों में कोई राहत व्यापारियों को नहीं मिल सकी। बंद दुकानों का किराया, स्टाफ की तनख्वाह व अन्य खर्चे लंबे समय तक घर में बैठकर व्यापारियों को पूरे करने पड़े। ज्ञापन देने वालों में हरिओम सिंघल, फुरकान अंसारी, मनोज कुमार, मनीष गर्ग, बबलू आढ़ती, संजय सिंह, अंकित राणा, राजीव बंसल आदि मौजूद रहे।
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