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युगल ने साल के पहले दिन की जीवन की नई शुरूआत
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युवती को प्रेमी संग रहने की इजाजत मिली
मुजफ्फरनगर। घर से चली गई युवती ने प्रेमी के पक्ष में कोर्ट में बयान दिए। युवती के बयान दर्ज करने के बाद कोर्ट ने उसे प्रेमी पक्ष के सुपुर्द कर पुलिस को उनकी सुरक्षा के आदेश दिए।
शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव वहलना निवासी युवती 26 दिसंबर की दोपहर करीब दो बजे संदिग्ध हालात में घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने हरसंभव तलाश के बावजूद युवती का सुराग नहीं लगने पर पड़ोस के ही युवक व उसके परिजनों पर युवती को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। मंगलवार शाम युवती खुद थाने पहुंच गई थी। उसने खुद को बालिग बताते हुए प्रेमी संग पूर्व में ही आर्यसमाज मंदिर में शादी करने का दावा कर उसी के साथ रहने की बात कही थी। वहलना चौकी प्रभारी एसआई रविशंकर पांडेय ने बताया कि युवती के बुधवार को कोर्ट में बयान कराए गए। इसमें युवती ने प्रेमी संग शादी कर लेने का हवाला देते हुए उसी के साथ रहने की बात कही। वहीं, अपने परिजनों से जान का खतरा भी जताया। बयान दर्ज कर कोर्ट ने युवती को उसके प्रेमी पक्ष के सुपुर्द करते हुए उनकी सुरक्षा के आदेश दिए हैं। एसआई ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद युवती के परिजनों को बुलाकर उन्हें प्रेमी युगल के बीच न आने की चेतावनी देकर युवक-युवती को एक साथ भेज दिया गया है।
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मुजफ्फरनगर। घर से चली गई युवती ने प्रेमी के पक्ष में कोर्ट में बयान दिए। युवती के बयान दर्ज करने के बाद कोर्ट ने उसे प्रेमी पक्ष के सुपुर्द कर पुलिस को उनकी सुरक्षा के आदेश दिए।
शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव वहलना निवासी युवती 26 दिसंबर की दोपहर करीब दो बजे संदिग्ध हालात में घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने हरसंभव तलाश के बावजूद युवती का सुराग नहीं लगने पर पड़ोस के ही युवक व उसके परिजनों पर युवती को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। मंगलवार शाम युवती खुद थाने पहुंच गई थी। उसने खुद को बालिग बताते हुए प्रेमी संग पूर्व में ही आर्यसमाज मंदिर में शादी करने का दावा कर उसी के साथ रहने की बात कही थी। वहलना चौकी प्रभारी एसआई रविशंकर पांडेय ने बताया कि युवती के बुधवार को कोर्ट में बयान कराए गए। इसमें युवती ने प्रेमी संग शादी कर लेने का हवाला देते हुए उसी के साथ रहने की बात कही। वहीं, अपने परिजनों से जान का खतरा भी जताया। बयान दर्ज कर कोर्ट ने युवती को उसके प्रेमी पक्ष के सुपुर्द करते हुए उनकी सुरक्षा के आदेश दिए हैं। एसआई ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद युवती के परिजनों को बुलाकर उन्हें प्रेमी युगल के बीच न आने की चेतावनी देकर युवक-युवती को एक साथ भेज दिया गया है।
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