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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर - गैंगस्टर इंतजार को सात साल का कारावास

Wed, 27 Sep 2023 12:59 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Updated Wed, 27 Sep 2023 12:59 AM IST
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Gangster wait gets seven years imprisonment
- अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या-पांच में हुई प्रकरण की सुनवाई
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अमर उजाला ब्यूरो

मुजफ्फरनगर। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चर्चित अपराधियों में शामिल पुरकाजी के इंतजार को गैंगस्टर के मुकदमे में साल साल कारावास की सजा सुनाई गई है। टिहरी जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी को अदालत में लाया गया। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-पांच/विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने फैसला सुनाया।

विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर ने बताया कि वर्ष 2012 में पुरकाजी थाने के तत्कालीन एसओ प्रमोद पंवार ने मोहल्ला जाटान निवासी इंतजार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-पांच/विशेष न्यायालय (गैंगस्टर एक्ट) में हुई। अदालत ने इंतजार को दोषी मानते हुए गैंगस्टर एक्ट में सात साल कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों और उत्तराखंड में इंतजार पर 38 मुकदमे दर्ज हैं।
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चेयरमैन के घर पर हमले का आरोपी

गैंगस्टर के दोषी इंतजार ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2012 में पुरकाजी के वर्तमान चेयरमैन जहीर फारूखी के घर पर हमला कर दिया था। हमले में हारुन और रिजवान की मौत हो गई थी। वारदात के बाद से इंतजार उत्तराखंड की टिहरी जेल में बंद है। इस प्रकरण में मंगलवार को जहीर फारूखी की गवाही हुई। चेयरमैन ने कहा कि इंसाफ के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
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