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गैंगेस्टर कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा

Tue, 02 Feb 2021 11:47 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 02 Feb 2021 11:47 PM IST
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Gangster court sentenced two years
गैंगेस्टर कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा
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मुजफ्फरनगर। गैंगेस्टर कोर्ट ने गांव सादपुर निवासी अभियुक्त को गैंगेस्टर एक्ट के तहत दो साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव बड़कली मार्ग पर एक जून 2018 को बागपत के गांव हिलवाड़ी निवासी अनुज तोमर से दो बदमाशों ने तमंचे के बल पर बाइक, मोबाइल फोन व लैपटॉप लूट लिया था। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए गांव बड़कली निवासी रामवीर और गांव सादपुर निवासी सोनू को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद में आरोपियों के खिलाफ गैंगेस्टर भी लगाई गई थी। मामले की विवेचना तत्कालीन सिविल लाइंस एसओ समयपाल अत्री ने की थी।

अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह ने बताया कि मामले की सुनवाई गैंगेस्टर कोर्ट में न्यायाधीश रामसुध सिंह के समक्ष हुई। इसमें गवाह व सुबूत पेश किए गए। सुनवाई के दौरान रामवीर सिंह की पत्रावली अलग कर दी गई थी, जबकि दूसरे आरोपी सोनू को कोर्ट ने दोषी करार दिया। मंगलवार को न्यायाधीश रामसुध सिंह ने सोनू को दो साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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