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Muzaffarnagar News: गैंगरेप के दोषियों को 10-10 साल का कारावास

Tue, 14 May 2024 03:14 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Updated Tue, 14 May 2024 03:14 AM IST
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Gang rape culprits get 10 years imprisonment
मुजफ्फरनगर। शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव में घर में घुसकर पीड़िता को तमंचे से डराकर दुष्कर्म के दो दोषियों को 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय की पीठासीन अधिकारी नेहा गर्ग ने फैसला सुनाया।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रेणु शर्मा ने बताया कि पीड़िता तीन जून, 2012 को घर में अकेली थी। रात के करीब ढाई बजे आरोपी शहजाद और मोहम्मद शफी घर में घुसे और तमंचे से डराकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय में हुई। दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ। दोनों को 10-10 साल कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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