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पुलिस पार्टी पर हमला के आरोप में चार को 10-10 वर्ष का कठोर कारवास

Fri, 07 Aug 2020 11:33 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 07 Aug 2020 11:33 PM IST
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Four to 10 years imprisonment for assault on police
देवबंद (सहारनपुर)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पुलिस पर जानलेवा हमला करने के आरोप में चार लोगों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ ही उन्हें 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. राकेश कुमार नैन ने थाना नानौता में तीन वर्ष पूर्व पुलिस पार्टी पर हमला किए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए चार लोगों को 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि 14 अगस्त 2017 को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए जा रहे गश्त के दौरान नानौता थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि भोजपुरा के रजबहे की पटरी पर बदमाश योजना बना रहे हैं। जिसके चलते पुलिस ने सर्विलांस टीम को भी मौके पर बुला लिया। पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जिसमें दो पुलिसकर्मी सहित एक बदमाश घायल हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने बदमाशों ने को पकड़ लिया। देवीदयाल शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए बदमाशों में जनपद शामली के थानाभवन भैसानी गांव निवासी अनामुल्ला उर्फ अब्दुल्ला, थाना गढ़ी पुख्ता के गांव बुंटा निवासी इरफान, रागिब और आरिफ शामिल हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किए थे। बताया कि दोष सिद्ध होने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश डा. राकेश कुमार नैन ने चारों को आरोपियों को पुलिस टीम पर फायरिंग करने के आरोप में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसके साथ ही यह आदेश भी दिया कि अर्थदंड अदा न करने पर एक एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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