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दोहरे हत्याकांड में चार को उम्रकैद

Wed, 31 Mar 2021 11:28 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 31 Mar 2021 11:28 PM IST
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Four people's life imprisonment in double murder
दोहरे हत्याकांड में चार लोगों को उम्रकैद
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मुजफ्फरनगर। ट्रक से 21 लाख रुपये का रिफाइंड लूट कर ट्रक चालक और क्लीनर की हत्या करने के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई हैै।
घटना के अनुसार 22 फरवरी 2015 को गाजियाबाद के बालाजी ट्रांसपोर्ट से ट्रक चालक मुशाइद निवासी जोलीगढ़ थाना अगौता, बुलंदशहर और क्लीनर बिलाल निवासी डबारसी थाना मंसूरी, गाजियाबाद 21 लाख रुपये का रिफाइंड भर कर हल्द्वानी के लिए चले थे। जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि मुजम्मिल निवासी डबारसी ने अपने साथियों नाजिम, इमरान व नौशाद निवासी गांव दिसौरी थाना मुंडाली, मेरठ के साथ मिल कर चालक मुशाइद और क्लीनर बिलाल की हत्या कर ट्रक लूट लिया था। 24 फरवरी को बिलाल का शव यहां नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में सिलाजुड्डी के पास सड़क किनारे पड़ा मिला।
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26 फरवरी 2015 को खतौली पुलिस ने चारो आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान मय माल गिरफ्तार कर दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया था। इनकी निशानदेही पर मवाना मेरठ के गांव सठला के जंगल में ट्रक चालक मुशाइद का शव भी बरामद हुआ था। मृतक बिलाल के पिता इंतजार ने नई मंडी कोतवाली पर यह मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलराज सिंह की अदालत संख्या -10 में हुई ।
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एडीजीसी कुलदीप कुमार और वादी के अधिवक्ता विवेक त्यागी ने कोर्ट में 11 गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए मुजम्मिल, नाजिम, इमरान व नौशाद को ट्रक का सामान लूटने और ड्राईवर व क्लीनर की हत्या करने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व जुर्माना लगाया है। इनमें एक आरोपी इमरान जेल में था, बाकी तीनों जमानत पर थे।
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