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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर - हमले के दोषी चार भाइयों को पांच-पांच साल की सजा
Thu, 12 Oct 2023 01:01 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
Updated Thu, 12 Oct 2023 01:01 AM IST
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- छपार थाना क्षेत्र के बसेड़ा गांव का छह साल पुराना मामला
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। छपार थाना क्षेत्र के बसेड़ा के छह साल पुराने घर में घुसकर हमले के मामले में चार सगे भाइयों को अदालत ने पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी रितीश सचदेवा ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप पुंडीर ने बताया कि 12 मई 2017 को बसेड़ा गांव में मकान के विवाद में पड़ोसियों ने घर में घुसकर किसान मांगेराम और देवेंद्र के ऊपर हमला बोल दिया था। देवेंद्र के सिर में गंभीर चोट लगी थी। वादी नितिन ने आरोपी सगे भाई आजाद, जयपाल, सतपाल और यशपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी रितीश सचदेवा ने की। चारों आरोपियों पर दोष सिद्ध किया गया। धारा 308 में पांच-पांच साल का कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। धारा 506 में तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई है।
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। छपार थाना क्षेत्र के बसेड़ा के छह साल पुराने घर में घुसकर हमले के मामले में चार सगे भाइयों को अदालत ने पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी रितीश सचदेवा ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप पुंडीर ने बताया कि 12 मई 2017 को बसेड़ा गांव में मकान के विवाद में पड़ोसियों ने घर में घुसकर किसान मांगेराम और देवेंद्र के ऊपर हमला बोल दिया था। देवेंद्र के सिर में गंभीर चोट लगी थी। वादी नितिन ने आरोपी सगे भाई आजाद, जयपाल, सतपाल और यशपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी रितीश सचदेवा ने की। चारों आरोपियों पर दोष सिद्ध किया गया। धारा 308 में पांच-पांच साल का कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। धारा 506 में तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई है।
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